TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

Jhansi News: मासूम से छेड़खानी करने वाले को नहीं मिली जमानत, रेप में राजीनामा न करने पर दबाव बनाने के लिए की गई थी छेड़छाड़

Jhansi News: अहमद अंसारी की अदालत ने मुकदमे में राजीनामा न करने पर मासूम के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी का जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

Gaurav kushwaha
Published on: 15 Nov 2024 8:13 PM IST
Jhansi News ( Pic- News Track)
X

Jhansi News ( Pic- News Track)

Jhansi News: अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश पॉस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने मुकदमे में राजीनामा न करने पर मासूम के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी का जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि 21 जुलाई 2024 को एक युवक ने बबीना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि ग्राम बुद्धपूरा मजरा पारिया निवासी सत्येंद्र सिंह लोधी उसके घर में घुस आया और उसकी बारह वर्षीय पुत्री के साथ छेड़खानी करते हुए बोला कि अपनी बड़ी बेटी को बुला आज उसे ओर तुझे जान से खत्म कर दूंगा।

रिपोर्ट में वादी ने बताया कि आरोपी सत्येन्द्र लोधी पूर्व में उसकी बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म कर चुका ओर फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। उसने बताया कि उसी मुकदमे में राजीनामा करने का आरोपी दबाव बना रहा है। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को जेल भेज दिया था।शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने विरोध करते हुए न्यायलय से अपील करते हुए कहा कि आरोपी का अपराध जघन्य है, जमानत देने योग्य नहीं है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

चालक को न्यायालय उठने तक की सजा

जेएम गरौठा ने एक वाहन चालक को न्यायालय उठने तक की सजा व 1400 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। मालूम हो कि टहरौली थाना पुलिस ने बरुआसागर थाना क्षेत्र के कसबे में रहने वाले भागीरथ के खिलाफ सड़क हादसे का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी भागीरथ के खिलाफ दफा 279, 337, 427 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था।

मारपीट करने वाले अभियुक्त को एक साल का कारावास

जेएम मोंठ ने मारपीट करने व धमकी देने के आरोप में दोषी मानते हुए समथर थाना क्षेत्र के ग्राम अरा निवासी छिनौले उर्फ हरनाम सिंह को एक साल के कारावास से दंडित किया है।मालूम हो कि समथर थाने में समथर थाना क्षेत्र के ग्राम अरा निवासी छिनौले उर्फ हरनाम सिंह के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज व धमकी देने का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 336, 325,506,504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था।



\
Shalini Rai

Shalini Rai

Next Story