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Jhansi News: चार अभियुक्तों को कठोर सजा: 13 बर्ष 6 माह का कारावास, 31,500 रुपए जुर्माना
Jhansi News: इस फैसले से समाज में एक कड़ा संदेश गया है कि गंभीर अपराधों में लिप्त व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा और न्यायालय अपराधियों को कड़ी सजा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
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Jhansi News: जनपद की स्पेशल डकैती कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में हत्या के प्रयास के मामले में चार अभियुक्तों को कठोर सजा सुनाई है। अभियुक्तों को 13 बर्ष 6 माह के कारावास और 31,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जिनके विरुद्ध मोंठ थाने में मुकदमा दर्ज़ हुआ था।
यह मामला 16 जुलाई 2022 का है, जब थाना मोंठ में वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504 तथा 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
न्यायालय का फैसला
झांसी पुलिस और विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा की प्रभावी पैरवी के चलते झांसी की स्पेशल डकैती कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया जिनके नाम 1. देवेन्द्र कुशवाहा पुत्र हरगोविंद उर्फ गोविंद, निवासी सेवडा चुंगी, थाना सिविल लाइन, दतिया (म.प्र.), 2. आकाश अहिरवार पुत्र जगदीश, निवासी लाला का ताल, थाना दतिया (म.प्र.), 3. अनिल कुशवाहा पुत्र विड्डे कुशवाहा, निवासी रिछारा फाटक, दतिया (म.प्र.), 4. अख्तर चुरैला उर्फ रामकुमार उर्फ रिंकू पुत्र स्व. शिवशंकर लच्छाकार, निवासी रिछरा फाटक, थाना सिविल लाइन, दतिया (म.प्र.) बताये गये हैं। इन चारों अभियुक्तों को न्यायालय ने 13 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास और 31,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस और प्रशासन का योगदान
इस मुकदमे को सफलतापूर्वक न्यायालय तक पहुंचाने और अभियुक्तों को सजा दिलाने में विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा, विवेचक उपनिरीक्षक अवधेश कुमार, कोर्ट मुहर्रिर कांस्टेबल अरविंद कुमार और पैरोकार कांस्टेबल मोहित कुमार साहू का विशेष योगदान बताया गया है।
इस फैसले से समाज में एक कड़ा संदेश गया है कि गंभीर अपराधों में लिप्त व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा और न्यायालय अपराधियों को कड़ी सजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। झांसी पुलिस ने इस सफलता को न्याय व्यवस्था की जीत बताया है और आम जनता से कानून का सम्मान करने की अपील की है।