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Jhansi News: हत्या का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास, तेईस साल बाद आया फैसला

Jhansi News: न्यायालय एसीजेएम गरौठा ने सड़क हादसे में दोषी मानते हुए वाहन चालक ककरबई थाना क्षेत्र के ग्राम धनौरा निवासी कोमल सिंह को दस दिन का कारावास और 2750 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

Gaurav kushwaha
Published on: 7 March 2025 9:28 PM IST
Jhansi News: हत्या का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास, तेईस साल बाद आया फैसला
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Jhansi News: न्यायालय एससी/एसटी एक्ट की अदालत ने हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पचास हजार रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया गया।

मालूम हो कि मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चुरारी निवासी पूरन ने 2 दिसंबर 2002 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई घनश्याम दास गांव में स्थित देवीजी मंदिर के पास से गुजर रहा था, तभी गांव में रहने वाले चार लोग आए और रंजिश के चलते भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था जिससे उसका भाई गंभीर रुप से घायल हो गया था। उपचार के लिए अस्पताल लाया गया था। यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था।

पुलिस ने ग्राम चुरारी निवासी बेवी सिंह उर्फ भारत सिंह, नरेंद्र सिंह, नेपाल सिंह और बाबू सिंह के खिलाफ दफा 302,34 व एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने बेवी सिंह आदि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस दौरान बाबू सिंह की मौत हो गई थी जबकि नरेंद्र सिंह औऱ नेपाल सिंह ने बचाव कर लिया था। इसी क्रम में अदालत ने बेवी सिंह उर्फ भारत सिंह को हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास और पचास हजार रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया है।

तमंचा रखने के आरोप में अभियुक्तों पर लगाया अर्थदंड

मालूम हो कि पूंछ थाना पुलिस ने बलराम को तमंचा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उधर, न्यायालय जेएम गरौठा ने तमंचा रखने के आरोप में गरौठा थाना क्षेत्र के ग्राम भदरवारा निवासी जमुनादास और ककरबई थाना क्षेत्र के ग्राम खरका निवासी नंद किशोर को जेल में बिताई गई अवधि व सात सौ रुपए और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, यालय एसीजे (एस/डी-)/एसीजेएम ने तमंचा रखने के आरोप में दोषी मानते हुए सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के लहर गिर्द निवासी राजेश उर्फ खन्ना यादव को जेल में बिताई गई अवधि व पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

सड़क हादसे पर वाहन चालक को दस दिन का कारावास

न्यायालय एसीजेएम गरौठा ने सड़क हादसे में दोषी मानते हुए वाहन चालक ककरबई थाना क्षेत्र के ग्राम धनौरा निवासी कोमल सिंह को दस दिन का कारावास और 2750 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि ककरबई थाना क्षेत्र में रहने वाले वीरेंद्र सिंह ने कोमल सिंह के खिलाफ सड़क हादसे का मुकदमा दर्ज कराया था।

बाइक चोरों पर लगाया जुर्माना

न्यायालय एसीजे( एस/डी-01/एसीजेएम) ने बाइक चोरी में दोषी मानते हुए सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के गोदू कंपाउंड निवासी चंद्रभान सिंह उर्फ राजा परिहार को जेल में बिताई गई अवधि व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, न्यायालय सीजे (जेडी) ने बाइक चोरी करने के आरोप में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के नंदनपुरा निवासी कोमल सिंह उर्फ बल्ली को जेल में बिताई गई अवधि व आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

लुटेरों को चौदह - चौदह साल का कारावास

न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट ने ट्रेन में लूटपाट करने के आरोप में दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए चौदह - चौदह साल का कारावास और 32-32 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

मालूम हो कि राजकीय रेलवे पुलिस ने ट्रेन में लूटपाट करने के आरोप में जालौन के आटा थाना क्षेत्र में रहने वाले हरीशंकर गौतम और ललितपुर के नेहरु नगर में रहने वाले वसीम खान उर्फ गब्बू को गिरफ्तार किया था। इनके पास से लूट का माल भी बरामद किया गया था। इस संबंध में जीआरपी निरीक्षक योगेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक एडीजी द्वारा चलाए जा रहे अभियान आपरेशन कनविक्शन के तहत आरोपियों को सजा दिलाई गई है।

Ramkrishna Vajpei

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