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Jhansi News: थानेदार और सीओ सुबह 10 बजे से करें जनसुनवाई - DIG कलानिधि नैथानी

Jhansi News: डीआईजी ने अपराधों की समीक्षा कर छह माह से अधिक लम्बित विवेचनाओं को गुणदोष के आधार पर यथाशीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए है। उन्होंने वांछित / वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी व लम्बित सम्मनों/वारन्टों का तामीला अधिक से अधिक कराने के निर्देश दिए है।

Gaurav kushwaha
Published on: 22 Jun 2024 4:02 PM GMT
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Jhansi News (Pic: Newstrack) 

Jhansi News: पुलिस उपमहानिरीक्षक कलानिधि नैथानी ने रेंज के थाना प्रभारी, सीओ और अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक से कहा कि प्रतिदिन प्रातः दस बजे से ही जनसुनवाई शुरु करें, ताकि जनता को विश्वास हो कि हमारा अधिकारी दस बजे किसी भी परिस्थिति में हमसे मिल ही जाएगा। यह बात उन्होंने प्रेमनगर थाना का आकस्मिक निरीक्षण और समाधान दिवस पर अधीनस्थों से कहा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी कलानिधि नैथानी ने रेंज के जनपद झांसी के थाना प्रेमनगर में आयोजित थाना समाधान दिवस के दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुना। उनकी समस्याओं/शिकायतों को समय सीमा के भीतर भौतिक सत्यापन के साथ गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश दिए है। इसके बाद थाना परिसर व कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर थाना परिसर की साफ सफाई, कार्यालय, महिला हेल्प, साइबर हेल्प डेस्क, मालखाना आदि को चेक किया। निरीक्षण के दौरान महिला उत्पीड़न रजिस्टर, त्यौहार रजिस्टर, भूमिभवन रजिस्टर, अपराध रजिस्टर सहित अन्य रजिस्टरों/पत्रावलियों का अवलोकन कर अभिलेखों को अध्यावधिक रखने के निर्देश दिए गए।

सक्रिय अपराधियों पर रखी जाए पैनी नजर

डीआईजी ने अपराधों की समीक्षा कर छह माह से अधिक लम्बित विवेचनाओं को गुणदोष के आधार पर यथाशीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए है। उन्होंने वांछित / वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी व लम्बित सम्मनों/वारन्टों का तामीला अधिक से अधिक कराने के निर्देश दिए है। इसके अलावा चोरी, लूट, डकैती की घटनाओं में सम्मलित सक्रिय अपराधियों पर पैनी नजर रखी जाए।

सभी पुलिस कर्मी नए आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण जरुर ले

डीआईजी ने कहा है कि तीन नए आपराधिक कानून-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जोकि एक जुलाई, 2024 से लागू होंगे। इन कानूनों को भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लाया गया है। डीआईजी ने कहा है कि संशोधित नए कानून के प्रशिक्षण हेतु जनपद मुख्यालय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजन कराया जा रहा है, सभी पुलिस कर्मी उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग कर प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश दिए है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेन्द्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना प्रेमगनर व राजस्व के अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे।

Durgesh Sharma

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