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Jhansi News: पेट्रोल पंप मालिक हेलमेट न पहनने वाले दुपहिया वाहनों को ना दे पेट्रोल :- डीएम

Jhansi News: हेलमेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जनपद में "नो हेलमेट, नो फ्यूल" की रणनीति लागू की जा रही है, जिसका पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को सख्ती से अनुपालन करने के जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने निर्देश दिए।

Gaurav kushwaha
Published on: 11 Jan 2025 5:48 PM IST
Jhansi News ( Pic- Social- Media)
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Jhanis News: सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेलमेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जनपद में "नो हेलमेट, नो फ्यूल" की रणनीति लागू की जा रही है, जिसका पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को सख्ती से अनुपालन करने के जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने निर्देश दिए।

जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि यह अभियान जन जागरूकता के माध्यम से सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाने का एक प्रभावी प्रयास है। वाहन के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित यातायात नियमों को पालन करने के लिए नागरिकों को प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सभी नागरिकों से अपील है कि यातायात नियमों का पालन करे और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें।जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि वाहन चालको को हेलमेट-सीट बेल्ट का प्रयोग करने के फायदे बताते हुये जीवन बहुमूल्य है। ऐसे में वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा नियमों का पालन जरूर करें और सुरक्षित घर पहुंचे।

जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जनपद के सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिए की आगामी सात दिवस में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगाते हुए कि किसी भी ऐसे दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जाएगा जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेलमेट को नहीं पहना हो, यह केंद्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-129 एंव उ0प्र0 मोटरयान नियमावली-1998 के नियम-201 अनुसार सभी दो पहिया वाहनों के चालकों एवं सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो(बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्रावधानों का उल्लंघन केंद्रीय मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा-177 तहत दंडनीय है जिसमें जुर्माने का प्रावधान भी है। जिलाधिकारी ने सभी पेट्रोल पम्प संचालक एवं स्वामी को निर्देशित करते हुये कहा कि यह भी सुनिश्चित करें की उनके प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा सदैव सक्रिय रहे।

बिना हेलमेट पेट्रोल देने वाले पंपों के खिलाफ अभियान जल्द

संभागीय परिवहन विभाग हेलमेट नहीं तो तेल नहीं, अभियान जिला आपूर्ति विभाग के साथ मिलकर चलाएगा। परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने हेलमेट नहीं तो तेल नहीं अभियान चलाने के आदेश दिए हैं।एआरटीओ डॉ सुजीत कुमार का कहना है कि बिना हेलमेट पेट्रोल देने वाले पंपों के खिलाफ जिला आपूर्ति विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं वाहनों में नंबर प्लेट की जगह पद लिखने वाले वाहनों के खिलाफ आरटीओ विभाग ने तीन टीमें गठित कर दी हैं। उनका कहना है कि एेसे वाहनों की धरपक़ड़ के लिए सोमवार से सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।



Shalini Rai

Shalini Rai

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