×

Jhansi News: चर्चित डॉक्टर आर के गुरबक्शानी अपहरणकांड, पांच आरोपियों को आजीवन कारावास

Jhansi News: चिकित्सक ने बताया था कि अपहरणकर्ताओं ने इन्हें मुरैना में दूसरे गिरोह को बेच दिया था। जहां चिकित्सक को हाथ पैर के में बेड़ियां डालकर बंधक बनाकर रखा हुआ था।

Gaurav kushwaha
Published on: 4 March 2025 7:38 PM IST
Jhansi Court News
X

Jhansi Court News (Image From Social Media)

Jhansi News: न्यायालय विशेष न्यायधीश (दस्यु प्रभावित झांसी) पवन कुमार शर्मा की अदालत ने चार साल पहले चर्चित डॉक्टर अपहरणकांड में पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के संगम बिहार कालोनी में शहर के चर्चित चिकित्सक डॉ आर के गुरवक्शानी परिवार समेत रहते हैं। 29 जनवरी 2021 को वह तड़के चार बजे घूमने निकले डॉक्टर आर के गुरवक्शानी का अज्ञात बदमाशों ने शिवपुरी हाइवे से अपहरण कर लिया था। काफी देर बाद तक जब वह घर नहीं पहुंचे तो उनकी तलाश शुरु की थी। पता चला कि अज्ञात बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया है। इस मामले में डॉक्टर की पत्नी श्रीमती जयश्री ने सीपरी बाजार थाना में मुकदमा दर्ज कराया था।

ये हुआ था कांड

पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ दफा 364 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। बाद में जानकारी मिली कि अपहरणकर्ताओं द्वारा अपहृत डॉक्टर को मध्य प्रदेश के जिला मुरैना में दूसरे गिरोह को बेचने का प्रयास किया जा रहा था, तभी स्थानीय पुलिस की मदद से झांसी पुलिस ने अपहृत डॉक्टर को बरामद कर लिया था। अपहृत डॉक्टर से पूछताछ की गई थी। पूछताछ के दौरान क्रिमिनलों के बारे में बहुत कुछ जानकारियां दी थी। चिकित्सक ने बताया था कि अपहरणकर्ताओं ने इन्हें मुरैना में दूसरे गिरोह को बेच दिया था। जहां चिकित्सक को हाथ पैर के में बेड़ियां डालकर बंधक बनाकर रखा हुआ था। इनका अपहरण कांड का मास्टर माइंड पहुंज नहर के पास स्थित एक ढाबा संचालक था। जहां रोज सुबह इन्हें टहलने आते जाते देख दुग्ध बेचने वाले के साथ इनके अपहरण की योजना बनाई थी।

ये रही पुलिस कार्रवाई

इस आधार पर पुलिस ने सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम लकारा निवासी राजवीर गुर्जर, दतिया के उन्नाव बालाजी निवासी पुष्पेंद्र गुर्जर, मुरैना निवासी रामलखन गुर्जर, सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के वासुदेव बिहार कालोनी में रहने वाले बादाम सिंह यादव, मुरैना के सिविल लाइन में रहने वाले कृष्ण सेंगर उर्फ कृष्ण जाटव को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के दौरान पांच अपहरणकर्ताओं ने अपहरण करने की बात स्वीकार की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इसी मामले में पुलिस ने अच्छी पैरवी की। इसी पैरवी के तहत अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी माना है। अदालत ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

Ramkrishna Vajpei

Ramkrishna Vajpei

Next Story