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Jhansi News: चर्चित राजू कमरिया अपहरण कांड: बर्खास्त सिपाही सहित तीन को आजीवन कारावास

Jhansi News: सर्राफा कारोबारी राजू कमरिया अपहरण कांड के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा ओर दस दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

Gaurav kushwaha
Published on: 30 Sept 2024 10:25 PM IST
Jhansi News  ( Pic- Social- Media)
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Jhansi News ( Pic- Social- Media)

Jhansi News: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा प्रथम की अदालत ने सर्राफा कारोबारी राजू कमरिया अपहरण कांड के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा ओर दस दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी देवेंद्र पांचाल एवम सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रविशंकर दिवेदी ने बताया कि 12 जुलाई 2017 को शहर कोतवाली क्षेत्र निवासी सराफा कारोबारी राजेंद्र कुमार उर्फ राजू कमरिया उसके साथी राजू छोले का देर रात चार पहिया गाड़ी सवार बदमाशों ने बीकेडी चौराहा स्थित मिशन गेट के सामने से अपहरण कर लिया था।

इस प्रकरण में अभियुक्त उत्तर प्रदेश पुलिस का पूर्व सिपाही विनोद जाट, जितेंद्र कंजा और लोकेंद्र का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने तीनो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए विवेचना के दौरान और अपहरण कर्ताओं से पूछताछ के दौरान शहर के चर्चित 16 नाम बबली यादव, कमलेश यादव सहित अन्य लोगों को अपहरण कांड का साजिश कर्ता बताकर आरोपी बनाया था। इस प्रकरण में पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेजकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। न्यायालय में सुनवाई के दौरान मुकदमा वादी और गवाहों के बयानो के बाद न्यायलय ने आज आरोपी अपहरण कर्ता जितेंद्र कंजा, पूर्व सिपाही विनोद जाट और लोकेंद्र पर आरोप सिद्ध कर दिया। बाकी अन्य 16 आरोपी बरी हो गए। चार दिन पूर्व तीनो आरोपियों पर आरोप सिद्ध किया था। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और दस दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

लुटेरे को तेरह साल का कारावास

न्यायालय स्पेशल जज डकैती कोर्ट ने लूट के माल समेत पकड़े गए अभियुक्त को दोषी माना है। इस आधार पर अभियुक्त को तेरह साल के कारावास व 35 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।मालूम हो कि उल्दन थाना पुलिस ने दतिया के थाना पंडोखर निवासी कामता प्रसाद जाटव को 31 जुलाई 2011 में लूट के माल समेत पकड़ था। अभियुक्त ने महिला के गले के सोने के झुमके, सोने की चेन, नोकिया मोबाइल फोन व दो हजार रुपए लूटे थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को अदालत में पेश किया। वहां से उसे जेल भेजा गया था।



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Shalini Rai

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