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Jhansi News: गैंगस्टर एक्ट में पांच साल दो माह का कारावास, पांच हजार का जुर्माना

Jhansi News: न्यायालय एडीजे-02 गैंगेस्टर अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में दोष सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को पांच साल दो माह का कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है।

B.K Kushwaha
Published on: 24 Jan 2024 2:00 PM IST
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झांसी में गैंगस्टर एक्ट में पांच साल दो माह का कारावास (न्यूजट्रैक)

Jhansi News: न्यायालय एडीजे-02 गैंगेस्टर अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में दोष सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को पांच साल दो माह का कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का कारावास भुगतना होगा।

मालूम हो कि नवाबाद थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह चंदेल ने 5 नवंबर 2018 को गोरखपुर के थाना खोराबार के ग्राम पर्थरा में रहने वाले विशाल सिंह के खिलाफ 2/3 गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। इस मामले की विवेचना निरीक्षक संजय कुमार गुप्ता ने थी। विवेचना के बाद 26 सिंतबर 2019 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। बीते रोज अदालत ने उक्त मामले में फैसला सुना दिया। न्यायालय एडीजे-02 गैंगेस्टर कोर्ट ने विशाल सिंह पर गैंगेस्टर के आरोप सिद्ध होने पर पांच साल दो माह का कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का कारावास भुगतना होगा। इस पूरे मामले की मॉनीटरिंग सेल ने पैरवी की है।

छह हजार के जुर्माना से किया दंड़ित

मऊरानीपुर की जेएम प्रथम ने उल्दन थाना क्षेत्र के ग्राम राजगिर निवासी वीर सिंह को दफा 379/411 के मामले में छह हजार के जुर्माना से दंडित किया है। साथ ही जेल में पूर्व में बितायी गई अवधि से दंडित किया। मालूम हो कि उल्दन थाना पुलिस ने वीरसिंह को 3 फरवरी 1996 में पेड़ चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

जेल में बिताई अवधि से किया दंडित

मोंठ की न्यायालय जेएम ने चाकू रखने के आरोप में समथर थाना क्षेत्र के ग्राम लंका पलंका निवासी जितेंद्र सिंह उर्फ धासू को जेल में बिताई अवधि व एक हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मालूम हो कि समथर थाना पुलिस ने 19 अक्तूबर 2009 को जितेंद्र सिंह को चुंगी नाका तिराहा मोंठ के पास से चातू रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस आरोपी ने खुद अदालत में जुर्म इकबाल किया है। इस आधार पर अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि से दंडित किया है।

चाकू रखने के आरोप में 1500 का जुर्माना

एसीजेएम प्रथम ने चाकू रखने के आरोप में दोष सिद्ध होने पर जेल में बिताई गई अवधि की सजा से तथा 1500 रुपयों के अर्थदंड से बल्लू यादव को दंडित किया है। मालूम हो कि प्रेमनगर थाना पुलिस ने बल्लू यादव को 7 फरवरी 2009 को मिडवे होटल के पास से चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं, अदालत ने कोतवाली थाना क्षेत्र के उन्नाव गेट बाहर रहने वाले रामस्वरुप अहिरवार को जेल में बितायी गयी अवधि व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर सात दिन की अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। मालूम हो कि कोतवाली पुलिस ने रामस्वरुप अहिरवार को 2011 में चाकू रखने आरोप में गिरफ्तार किया था।



Shishumanjali kharwar

Shishumanjali kharwar

कंटेंट राइटर

मीडिया क्षेत्र में 12 साल से ज्यादा कार्य करने का अनुभव। इस दौरान विभिन्न अखबारों में उप संपादक और एक न्यूज पोर्टल में कंटेंट राइटर के पद पर कार्य किया। वर्तमान में प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल ‘न्यूजट्रैक’ में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं।

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