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Jhansi News: दो लुटेरों को पांच-पांच साल का कारावास, धमकी देकर लूटपाट की घटना को दिया था अंजाम
Jhansi News: दो अज्ञात बदमाशों ने उसे रोककर धमका कर उसकी जेब से पांच सौ रूपये ओर उसका मोबाइल फोन लूट लिया था। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर सर्विलांस के माध्यम से लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया था।
Jhansi News: दस्यु प्रभावित विशेष न्यायधीश पवन कुमार की अदालत ने लूटकांड का आरोप सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि हाईवे होटल के पीछे गिश्वामी भवन निवासी धर्मेंद्र कुशवाहा ने 27 दिसंबर 2013 को सीपरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि रात करीब दस बजे वह कच्चे पुल से चित्रा चौराहा की ओर जा रहा था।
तभी दो अज्ञात बदमाशों ने उसे रोककर धमका कर उसकी जेब से पांच सौ रूपये ओर उसका मोबाइल फोन लूट लिया था। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर सर्विलांस के माध्यम से लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया था। पकड़े गए दोनों बदमाश सीपरी बाजार के गोंदू कंपाउंड निवासी दीपक धोबी और संजय बताए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। मंगलवार को अदालत ने दोनों आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर पांच - पांच वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय से आदेश होने के बाद दोनो लुटेरों को वारंट तैयार कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया है।
तमंचा रखने के आरोप में अभियुक्त को सात सौ रुपए का जुर्माना
एसीजेएम गरौठा ने तमंचा रखने के आरोप में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व सात सौ रुपए के अर्थंदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि टोड़ीफतेहपुर थाना पुलिस ने 14 नवंबर 2000 को ग्राम ढुरवई निवासी परसू उर्फ परशुराम ढीमर को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 32 बोर का तमंचा व कारतूस बरामद किया गया था।
सूटकेस चोर को एक साल का कठोर कारावास
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सूटकेस चोरी का बरामद किए जाने के मामले में अभियुक्त को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 200-200 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि झांसी जीआरपी ने सूटकेस चोरी करने के आरोप में ललितपुर के थाना पूराकला के ग्राम कड़ेसरावासी में रहने वाले राहुल अहिरवार को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार कर आरोपी को जेल भेजा गया था। बाद में रेलवे पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था।