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Jhansi News: बकरियों की लूट में चार लुटेरों को दस - दस साल का कारावास, युवक को बंधक बनाकर दिया था वारदात को अंजाम
Jhansi News: बकरियां लूटने के मामले में चार अभियुक्तों को दस साल के कारावास और तीस-तीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
Jhansi News: न्यायालय स्पेशल जज डकैती अदालत ने युवक को बंधक बनाकर बकरियां लूटने के मामले में चार अभियुक्तों को दस साल के कारावास और तीस-तीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि एरच थाना कसबे में रहने वाले अरविन्द सिंह ने एरच थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 अप्रैल 2011 को वह ग्राम कूड़री के हार के जंगल में बकरी चरा रहा था, तभी चार लोग आए और उसकी पिटाई कर दी थी। इसके बाद हाथ पैर बांधकर करीब 45 बकरी लूटकर ले गए थे। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दफा 392, 347 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था।
पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरु की और बाद में एरच थाना पुलिस ने एरच थाना क्षेत्र के ग्राम गौती निवासी करन सिंह यादव, चिंटू उर्फ बृजभूषण, एरच थाना क्षेत्र के ग्राम झबरा निवासी वेद कुमार उर्फ वेद प्रकाश और एरच थाना क्षेत्र के ग्राम जखनवारा निवासी कोमल सिंह को गिरफ्तार कर लूटी गई बकरियां बरामद की गई थी। गिरफ्तार किए गए चारों अभियुक्तों को अदालत में पेश किया था। वहां से उऩ्हें जेल भेजा गया था। इस मामले की विवेचना तत्कालीन एरच थानाध्यक्ष स्वास्तिक द्विवेदी ने की। बाद में विवेचक ने 18 अक्तूबर 2011 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया।
इसी क्रम में स्पेशल डकैती कोर्ट ने चारों आरोपियों को लूट के मामले में दोषी माना है। इस आधार पर अदालत ने दफा 392 में करन सिंह यादव, चिंटू, वेदकुमार व कोमल सिंह को दस साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्तों को धारा 411 में तीन साल की सजा व पांच हजार जुर्माना से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगी।
घर में घुसकर किया गया था बलात्कार, पॉक्सो एक्ट में दस साल का कारावास
न्यायालय एडीजी/ फास्ट ट्रैक ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने और पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त को दस साल के कारावास और 17 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो एक्ट चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि बबीना थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने 21 अगस्त 2015 को बबीना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग लड़की घर के अंदर थी, तभी एक युवक घर में घुस गया और नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था। विरोध करने पर उसकी लड़की और लड़के को जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में पुलिस ने बबीना थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ोरा निवासी विजय अहिरवार के खिलाफ दफा 376, 452, 506 व छह पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी विजय अहिरवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की विवेचना तत्कालीन बबीना थाना प्रभारी निरीक्षक बलजीत सिंह ने की थी। बाद में 9 नवंबर 2015 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया।
एडीजे ने छह पॉक्सो एक्ट में दस साल के कठोर कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा दफा 452 में पांच साल का कारावास व पांच हजार जुर्माना, दफा 506 में दो साल का कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
तमंचा रखने पर पांच सौ रुपया जुर्माना
अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने तमंचा रखने के आरोप में रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम कोटखेरा निवासी बृजभान सिंह यादव को जेल में बिताई गई अवधि व पांच सौ रुपया जुर्माना से दंडित किया है। मालूम हो कि रक्सा थाना पुलिस ने 13 अप्रैल 2008 को रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम कोटखेरा निवासी बृजभान सिंह को तमंचा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
छुरी रखने पर पांच सौ रुपया अर्थदंड
न्यायालय एसीजे (सिविल डिवीजन) ने छुरी रखने के आरोप में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व पांच सौ रुपया अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि रक्सा थाना पुलिस ने खैरा तिगैला के पास से साहिद निवासी सियापुरा सिविल लाइन ललितपुर को गिरफ्तार किया था। इसके पास से छुरी बरामद की गई थी।