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Jhansi News: जीएसटी एमनेस्टी योजना व्यापारियों को मिलेगा अर्थदंड- ब्याज माफी का लाभ

Jhansi News: जीएसटी पर लगे ब्याज और विभिन्न तरह के जुर्माने से व्यापारियों को छूट देने की योजना शुरु की गई है। इस योजना के तहत झांसी जोन के 3030 व्यापारियों को राहत मिल सकती है।

Gaurav kushwaha
Published on: 22 March 2025 8:40 PM IST
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Jhansi News: बकाया जीएसटी पर लगे ब्याज और विभिन्न तरह के जुर्माने से व्यापारियों को छूट देने की योजना शुरु की गई है। इस योजना के तहत झांसी जोन के 3030 व्यापारियों को राहत मिल सकती है। इसके लिए उन्हें बकाया जीएसटी विभाग में जमा करना होगा। योजना की अंतिम तिथि 31 मार्च तय की गई है।

एडिशनल कमिशनर ग्रेड-1 धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि करदाताओं के लिए जीएसटी एमनेस्टी योजना की है। यह योजना कारोबारियों को जीएसटी केस में ब्याज, जुर्माने से राहत देगी। सभी कारोबारी एमनेस्टी योजना का लाभ उठाएं। पुराने मामलों में ब्याज और जुर्माने से छूट का यह मौका बार-बार नहीं मिलेगा। एेसे में पुराने केस का निस्तारण कराए जाएगा।

एडिशनल कमिशनर ग्रेड-1 धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह योजना वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 का माल एवं सेवाकर जमा करने पर ब्याज व जुर्माना माफ किया जा रहा है। इसके दायरे में झांसी जोन के 3030 व्यापारियों पर 50.51 करोड़ की देनदारी है। निर्धारित समय पर बकाया जमा करने पर संबंधित व्यापारी को ब्याज और जुर्माने में छूट दी जाएगी। उन व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा, जिन्होंने या तो कोई अपील दाखिल न की हो या फिर से दाखिल अपील को वापस ले लिया हो।

एडिशनल कमिशनर ग्रेड-1 धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि योजा का लाभ लेने के लिए धारा-73 के अधीन जारी नोटिस, विवरण, पारित आदेश आदि में उल्लेखित कर की धनराशि 31 मार्च तक जमा करना होगा। इसके लिए संबंधित व्यापारी को पोर्टल पर आवेदन कर हुए मूल कर की धनराशि जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि करदाताओं को आवेदन करते समय किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो वह कार्यालय में आकर उनसे संपर्क कर सकता है। व्यापारी सात साल तक के खातों को सुरक्षित रखें। अगर किसी साल में कोई विवाद है तो उस साल के खाते भी सुरक्षित रखने होंगे। विभाग के पोर्टल पर व्यापारी साल वर्ष से पहले तक की एनओसी भी प्राप्त कर सकती है। उन्होंने करदाताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी करदाता इस योजना का लाभ जरुर उठाएं।

योजना के दायरे में आने वाले व्यापारियों पर एक नजर

एडिशनल कमिशनर ग्रेड-1 धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि एमनेस्टी योजना के तहत झांसी जोन में 4561 व्यापारियों पर 62.60 लाख ब्याज और 58.91लाख जुर्माना लगा था। इनमें से कुछ व्यापारियों को लाभ मिला है। 1531 व्यापारियों पर 12.03 लाख ब्याज और 11.67 लाख जुर्माना लगा है। उन्होंने बताया कि झांसी जोन में 3030 व्यापारियों पर 50.51 लाख ब्याज और 47.24 लाख का जुर्माना है। इस प्रकार झांसी संभाग में 1821 व्यापारियों पर 24.85 लाख ब्याज और 20.16 लाख का जुर्माना व बांदा संभाग में 1208 व्यापारियों पर 25.76 लाख ब्याज और 27.08 लाख का जुर्माना है।

Ramkrishna Vajpei

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