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Jhansi News: ट्रेन में लूटपाट करने वाले आरोपी को 10 साल की जेल, श्रीधाम एक्सप्रेस में की गई थी लूटपाट

Jhansi News: स्पेशल जज डकैती कोर्ट ने ट्रेन में डकैती के आरोपी को दस साल की कैद और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Gaurav kushwaha
Published on: 25 Oct 2024 8:28 PM IST (Updated on: 25 Oct 2024 8:29 PM IST)
Jalaun News ( Pic- Social- Media)
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Jhansi News ( Pic- Social- Media)

Jhansi News: स्पेशल जज डकैती कोर्ट ने ट्रेन में डकैती के आरोपी को दस साल की कैद और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि भोपाल में कोच फैक्ट्री के पास रहने वाले भगवान दास ने आठ फरवरी 2022 को जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ट्रेन क्रमांक 12191 श्रीधाम एक्सप्रेस के कोच संख्या एस सात की सीट नंबर 12 में यात्रा कर रहे थे। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में बदमाश ने उनके साथ लूटपाट की थी। रेलवे पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज किया था। रेलवे पुलिस ने टीकमगढ़ के जतारा थाने के ग्राम मोहरा निवासी देवेंद्र वंशकार को गिरफ्तार कर लूटा गया माल बरामद कर लिया था। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया था। मामले की विवेचना उप निरीक्षक संजीव कुमार दीक्षित ने की थी। बाद में विवेचक ने 30 मार्च 2022 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।

इसी क्रम में स्पेशल जज डकैती ने दफा 392 में दस साल का कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का साधारण कारावास से दंडित किया है। दफा 411 में अभियुक्त को तीन साल का कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थंदंड अदा न करने पर तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

लुटेरे को सात साल का कारावास

स्पेशल जज डकैती ने लुटेरे को सात साल कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मोंठ थाना क्षेत्र में रहने वाले शिवम यादव ने 4 अगस्त 2020 को मोंठ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह झांसी-कानपुर हाइवे स्थित ओम साई नाथ होटल पर स्थित पान की गुमटी के पास खड़ा था, तभी एक बदमाश आया और तमंचा अड़ाकर मोबाइल फोन व पैसा लूट लिया था। पुलिस ने बदमाश के खिलाफ दफा 393 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के दुबे का चौक के पास रहने वाले मनीष मुदगिल को गिरफ्तार कर लिया था। इसके पास से लूटा गया सामान व असलहा बरामद किया गया था। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को अदालत में पेशकर जेल भेजा गया था। बाद में विवेचक ने उक्त मामले में 5 सितंबर 2020 को आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था।

इसी क्रम में स्पेशल जज डकैती ने दफा 393 में अभियुक्त मनीष मुदगिल को सात साल की सजा व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दफा 3/25 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा व दस हजार जुर्माना से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जानलेवा हमले के अभियुक्त सात वर्ष का कारावास व पचास हजार रुपए का अर्थदंड

न्यायालय ईसी कोर्ट ने जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त को सात वर्ष के कारावास और पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के इसाई टोला में रहने वाले एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता घर के बाहर खड़े थे, तभी उसके पिता पर चाकू से हमला कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने ईसाई टोला मोहल्ले में रहने वाले गनेश तिवारी के खिलाफ दफा 307, 4/ 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। पकड़े गए अभियुक्त को अदालत में पेश किया। वहां से उसे जेल भेजा गया था। इसी क्रम में अदालत ने गनेश तिवारी को दफा 307 में सात वर्ष के कठोर कारावा व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा 4/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त को दो साल के कठोर कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

दो अभियुक्तों पर जुर्माना

न्यायालय एसीजे (एसडी)-01 ने दतिया थाना जिगना के ग्राम पखरा निवासी द्वारिका प्रसाद यादव व मनोज कुमार यादव को आर्म्स एक्ट में जेल में बितायी गई अवधि व पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि रक्सा थाना पुलिस ने द्वारिका प्रसाद व मनोज कुमार यादव को तमंचा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था।



Ragini Sinha

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