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Jhansi News: दोहरे हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास, पांच लाख का अर्थदंड

Jhansi News: न्यायालय स्पेशल जज डकैती ने लूट का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को दस साल कारावास और 35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

Gaurav kushwaha
Published on: 7 Feb 2025 8:51 PM IST
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Jhansi News: न्यायालय एससी/एसटी एक्ट धीरेंद्र कुमार ने बुंदेलखंड डिग्री कालेज में घुसकर दिनदहाड़े छात्र व घर में घुसकर छात्रा की हत्या मामले में आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास और पांच लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने यह घटना एक तरफा प्यार के चलते की गई थी।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 19 फरवरी 2021 को मध्यप्रदेश के निवाड़ी निवासी मंथन सिंह सेंगर ने दिन दहाड़े अपने सहपाठी हुकुमेंद्र सिंह गुर्जर की बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में पढ़ते समय पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना करने के बाद आरोपी बाइक से गोंदू कंपाउंड मोहल्ले में पहुंचकर उसने अपने सहपाठी छात्रा कृतिका की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस प्रकरण में क्षेत्रवासियों ने आरोपी मंथन को पकड़ कर बिजली के खंभे से बांध दिया था। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी।

पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने ले गई। इस मामले में मृतक हुक्मेन्द्र के चाचा संजय कुमार गुर्जर ने नवाबाद थाना में लिखित तहरीर देते हुए आरोपी मन्थन सिंह सेंगर निवासी मोहल्ला हर्ष मऊ रेलवे स्टेशन के पास निवाड़ी मध्य प्रदेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसी मामले में शुक्रवार को अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास, पांच लाख का जुर्माना, अवैध पिस्टल रखने के आरोप में दस हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है।

लुटेरे को दस साल का कारावास, 35 हजार का अर्थदंड

न्यायालय स्पेशल जज डकैती ने लूट का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को दस साल कारावास और 35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

मालूम हो कि दतिया निवासी राहुल ने सीपरी बाजार थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह शिवानी होटल के पास से निकल रहा था, तभी बदमाशों ने तमंचा अड़ाकर मोबाइल फोन लूट लिया था। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हंसारी निवासी सनी उर्फ रोहित यादव को गिरफ्तार किया था। इसके पास से लूट का मोबाइल फोन, तमंचा आदि सामग्री बरामद की गई थी। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को अदालत में पेश कर जेल भेजा था। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।

इसी क्रम ने स्पेशल जज डकैती ने लूट का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को दस साल का कारावास और 35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा दफा 3/25 आर्म्स एक्ट में एक साल का कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

ट्रेन से मोबाइल लूटने वाले अभियुक्त को पांच साल का कारावास

स्पेशल जज डकैती ने चलती ट्रेन से मोबाइल फोन लूटने के आरोप में अभियुक्त को पांच साल का कारावास और पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

जीआरपी प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक डीजी के आदेश पर चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कनविक्शन के दृष्टिगत अदालत में मामलों की पैरवी ठीक तरह से की जा रही है। इसी क्रम में वर्ष 2018 के मुकदमे में पैरवी की है। इसी पैरवी के चलते अभियुक्त राहुल कुशवाहा निवासी ग्वालियर को अदालत ने पांच साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। रेलवे पुलिस का कहना है कि राहुल कुशवाहा ने चलती ट्रेन से रेलयात्री का मोबाइल फोन चोरी किया था। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को अदालत में पेशकर जेल भेजा गया था।



Shalini singh

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