×

TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

Jhansi News: किशोरी के साथ बलात्कार कर हत्या के आरोप में दो आरोपियों को आजीवन कारावास

Jhansi News: चिरगांव थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक ने जीआरपी थाना में 14 अगस्त 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री टैक्सी से चिरगांव से झांसी सीपरी बाजार स्कूल पढ़ने आई थी

Gaurav kushwaha
Published on: 8 July 2024 9:55 PM IST
Jhansi News
X

Jhansi News

Jhansi News: न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश कक्ष संख्या एक शक्ति पुत्र तोमर ने किशोरी के साथ बलात्कार कर हत्या करने और घटना के साक्ष्य छिपाने का आरोप सिद्ध होने पर दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।अभियोजन की और से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता तेजसिंह गौर ने बताया कि चिरगांव थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक ने जीआरपी थाना में 14 अगस्त 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री टैक्सी से चिरगांव से झांसी सीपरी बाजार स्कूल पढ़ने आई थी।

इसके बाद देर शाम तक घर नहीं लौटी थी। इस पर उसने फोन लगाकर बात की तो उसने बताया कि वह प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिजौली में रहने वाली बुआ रानी उर्फ पान कुंवर के पुत्र संजय भैया के साथ स्कूल से बुआ के घर आ गई। युवक ने रिपोर्ट में बताया कि उसने अपनी बहन रानी उर्फ पान कुंवर को फोन लगाकर बताया कि सुबह बच्ची को स्कूल भेज देना, लेकिन अगले दिन वह स्कूल नही पहुंची। इस पर उसने काफी खोजबीन की मगर बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा।

रिपोर्ट में बताया कि 14 अगस्त 2014 को जीआरपी से एक दरोगा का फोन आया कि तुम्हारी बेटी की लाश मिली है। इस पर वह जीआरपी थाने पहुंचा। युवक ने आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री को उसकी बहन रानी उर्फ पान कुंवर, उसका पुत्र संजय और संजय का साथी जीतू उर्फ जितेंद्र फौजी तथा तीन अज्ञात लोग घर से रात में उठाकर ले गए थे। सुनसान इलाके में ले जाकर पुत्री के साथ गलत कार्य किया और उसकी हत्या कर दी। घटना को छुपाने के लिए पुत्री की लाश रेल लाइन पर फेंक दी, ताकि घटना को आत्महत्या दर्शाया जा सके। इस प्रकरण में पुलिस ने रानी उर्फ पान कुंवर ने संजय और जीतू उर्फ जितेंद्र फौजी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था।अभियोजन की और से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि इसमें एक आरोपी संजय नाबालिग है, जिसकी सुनवाई जुवनाइल कोर्ट में है। आज इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक शक्ति पुत्र तोमर की अदालत ने आरोपी रानी उर्फ पान कुंवर और जीतू उर्फ जितेंद्र फोजी को आजीवन कारावास और दस दस हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है।



\
Shalini Rai

Shalini Rai

Next Story