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Jhansi News: दहेज हत्या में मां-बेटे को 10-10 साल की कैद

Jhansi News: ऊरानीपुर थाना क्षेत्र के कोटरा स्यावरी निवासी अमित श्रीवास की शादी वर्ष 2018 में दूसरे कसबे में रहने वाली एक युवती से हुई थी। शादी में हैसियत के अनुसार दहेज दिया था।

Gaurav kushwaha
Published on: 5 Dec 2024 9:17 PM IST
Jhansi News ( Pic- Newstrack)
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Jhansi News ( Pic- Newstrack)

Jhansi News: न्यायालय एफटीसी (ओएडब्ल्यू) कोर्ट ने दहेज की खातिर युवती को मार डालने के आरोप में दोषी पाए जाने पर मां-बेटा को दस - दस साल का कारावास और 14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।मालूम हो कि मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के कोटरा स्यावरी निवासी अमित श्रीवास की शादी वर्ष 2018 में दूसरे कसबे में रहने वाली एक युवती से हुई थी। शादी में हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। आरोप है कि शादी के बाद ससुरालियों ने दहेज की मांग की थी। न देने पर युवती को प्रताड़ित किया था।

आरोप है कि बाद में ससुरालियों ने युवती की दहेज की खातिर हत्या कर दी थी। पुलिस ने अमित श्रीवास और श्रीमती जनक कुमारी के खिलाफ दफा 498ए, 304बी, 3/4 दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।इसी क्रम में अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी मानते हुए पति और सास को दस-दस साल का कारावास और 14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

पति-पत्नी को दो-दो साल का कारावास

न्यायालय एसीजेएम (एसडी)/एसीजेएम ने मारपीट व धमकी देने के आरोप में दोषी मानते हुए पति-पत्नी को दो-दो साल के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।मालूम हो कि रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम सारमऊ निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह घर के बाहर खड़ा था, तभी गांव में रहने वाले पति-पत्नी आए और उससे गाली गलौज की। मना करने पर डंडों से हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गया। शोर मचाने विपक्षी धमकी देकर चले गए। पुलिस ने सारमऊ निवासी कमल दास और श्रीमती गीता के खिलाफ दफा 324, 506 ,504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।

तमंचा रखने पर एक हजार का जुर्माना

न्यायालय एसीजेएम गरौठा ने एरच थाना क्षेत्र में रहने वाले चंद्रसेन को तमंचा रखने के आरोप में दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि व एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।



Shalini Rai

Shalini Rai

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