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Jhansi News: चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास, एक लाख का जुर्माना, घर में घुस हत्या कर की थी लूटपाट
Jhansi News: हत्या और लूटपाट करने का आरोप सिद्ध होने पर चार आरोपियों को आजीवन कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
Jhansi News: न्यायालय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश( द.प्र.क्षे.)/ अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 2 झांसी विजय कुमार वर्मा प्रथम की अदालत ने तीन साल पहले एक घर में घुसकर हत्या और लूटपाट करने का आरोप सिद्ध होने पर चार आरोपियों को आजीवन कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी देवेंद्र पांचाल एवं रविशंकर द्विवेदी ने बताया कि बड़ागांव थाना क्षेत्र के नईबस्ती के चंद्रपुरा निवासी देव प्रसाद कुशवाहा 4 अक्तूबर 2021 को थाना बड़ागांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 3 अक्टूबर 2021 को वह रिश्तेदार को देखने मेडिकल कॉलेज झांसी गया था जहां उसे रात्रि में रुकना पड़ा 3/ 4 अक्टूबर 2021 की रात्रि 2:30 बजे उसकी बेटी ने उसे फोन करके बताया कि घर में अज्ञात चोर घर में घुस आए और घर में रखें सोने चांदी के जेवरात, दस हजार नगद , पिता श्यामलाल जो कैमरे के अंदर सो रहे थे उन पर किसी वस्तु से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर उनके कमरे में रखें बक्से को उठाकर ले गये।
इस सूचना पर वह अपने घर पहुंचा तथा इलाज के लिए अपने पिता श्यामलाल को नवजीवन अस्पताल में भर्ती कराया उनकी हालत में सुधार न होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी में भर्ती कराया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। मुकदमा पंजीकृत होने के पश्चात विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में लूट का अपराध पाते हुए मुकदमा धारा 394 आईपीसी में तरमीम किया गया ।
विवेचना चुटैल श्यामलाल की ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण धारा 302 आईपीसी की बढोत्तरी की गई। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना बड़ागांव क्षेत्र डमरोली रोड पर कृष्ण स्टोर के आगे से पुलिस मुठभेड़ में चार अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई जिनके नाम सोनू अहिरवार ,इंद्रदीप, बलबहादुर निवासी ग्राम ललउवा थाना उन्नाव जिला दतिया , सुनील निवासी गोरामछिया थाना बड़ागांव जिला झांसी थे तथा अन्य अभियुक्त रवि अहिरवार मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया था। अभियुक्तों के कब्जे से घर से लूटे गए जेवरात और नगद धनराशि ,बैंक की पासबुक, आधार कार्ड आदि सामग्री बरामद की गई थी।
वादी मुकदमा को फोन करके मौके पर बुलाया गया था जिसने मौके पर आकर अपने जेवरात आधार कार्ड पासबुक की शिनाख्त की थी। गिरफ्तारी के समय अंधेरे का लाभ उठाकर भागे हुए अभियुक्त रवि अहिरवार द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया विवेचना के उपरांत विवेचक एस.ओ. परमेन्द्र सिंह द्वारा धारा 394, 302, 411,120 बी आईपीसी में आरोप पत्र दाखिल किया था।
इसी मामले में अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को बीस हजार रुपए धनराशि से दंडित किया गया। जुर्माना अदा ना करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा तथा धारा 411 आईपीसी में तीन वर्ष का कारावास प्रत्येक को पाच हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया गया। जुर्माना अदा ना करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
तमंचा रखने पर दो अभियुक्तों पर जुर्माना
न्यायालय एसीजे (एसडी) ने तमंचा रखने के आरोप में रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम सारमऊ निवासी करन सिंह यादव को जेल में बिताई गई अवधि व पांच सौ रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। वहीं, न्यायालय जेएम गरौठा ने गुरसरांय थाना क्षेत्र के ग्राम दखनेश्वर निवासी लक्खू अहिरवार को तमंचा रखने के आरोप में दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि व सात सौ रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया।
चुनाव में गड़बड़ी करने पर दौ का जुर्माना
न्यायालय एसजएम प्रथम ने चुनाव में गड़बड़ी करने के मामले में कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ागांव गेट बाहर मास्टर कालोनी में रहने वाले राकेश कुमार प्रजापति को न्यायालय उठने तक की सजा व दौ सौ रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।