TRENDING TAGS :
Jhansi News: अब ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वालों की खैर नहीं, हो सकती है उम्रकैद की सजा
Jhansi News : ट्रेनों पर की जाने वाली पत्थरबाजी के बाद आरपीएफ की ओर से एेसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है।
Jhansi News: ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वालों की अब खैर नहीं। रेलवे इसे लेकर काफी गंभीर है। रेलवे सुरक्षा बल ने कार्रवाई के लिए विशेष योजना तैयार की है। कड़े कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत पत्थरबाजी करने पर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
आरपीएफ ने तैयार की है विशेष योजना
ट्रेनों पर की जाने वाली पत्थरबाजी के बाद आरपीएफ की ओर से एेसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। इसके तहत रेलवे स्टेशनों से लेकर ट्रेनों और रेलवे ट्रेकों से गुजरने तक नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी बढ़ाई जा रही है। इससे एेसे अपराध करने वालों पर कार्रवाई आसान हो जाएगी। इससे एेसे अपराध करने वालों पर कार्रवाई आसान हो जाएगी। इसके अलावा आरपीएफ ने स्टेशनों, ट्रेनों और रेलवे क्षेत्रों में विशेष गश्त शुरु की है। सुरक्षा बलों व पुलिस से आपसी समन्वय पर विशेष फोकस किया जा रहा है, ताकि घटना होने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।
गांवों में जाकर लोगों को किया जा रहा है जागरुक
आरपीएफ की ओर से ट्रेनों पर पत्थरबाजी वाले संवेदनशील स्थानों पर विशेष चौकसी की व्यवस्था की है, ताकि आपराधिक तत्वों को एेसे घटनाओं को अंजाम देने से रोका जा सके। इसके अलावा पत्थरबाजों के खिलाफ रेलवे की ओर से लोगों को जागरुक किया जा रहा है।
झांसी रेल मंडल में हो रही है कार्रवाई
आरपीएफ की ओर से ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई है। एेसे में आरपीएफ ने झांसी रेल मंडल में विभिन्न ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वाले 14 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।
हो सकता है सजा
रेलवे में पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा के प्रावधान किए हैं। रेलवे अधिनियम की धारा 152 और 153 के तहत ट्रेनों या रेलवे संपत्ति पर पत्थरबाजी करने वाले अपराधियों को आजीवन कारावास या दस साल तक के कारावास की सजा हो सकती हैं।
कड़ी सजा के प्रावधान
ट्रेन या रेलवे संपत्ति पर पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ दस साल के कारावास और आजीवन कारावास जैसी कड़ी सजा के प्रावधान हैं। आरपीएफ इसके लिए विशेष अभियान चला रही है।