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Jhansi News: पीएनबी बैंक लूटकांड के आरोपियों को 25-25 साल की सजा, दिनदहाड़े बम फेंककर की गई थी लूटपाट
Jhansi News:दिनदहाड़े दो बदमाशों ने बैंक में बम फेंक दिया जिससे बैंक में अंधेरा छा गया था। मौका देख बदमाश पंजाब नेशनल बैंक से कैश लूटकर ले गए थे। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे थे।
Jhansi News: स्पेशल जज डकैती कोर्ट ने दिनदहाड़े पंजाब नेशनल बैंक में बम फेंककर की गई लूटपाट के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 25 - 25 साल की सजा और 80-80 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह सजाएं अलग-अलग चलेंगी।
झांसी-शिवपुरी रोड पर सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के नंदनपुरा में पंजाब नेशनल बैंक है। 11 अगस्त 2016 को बैंक मैनेजर महेंद्र कुमार आर्या मय स्टॉफ के साथ बैंक में कार्यरत थे। दिनदहाड़े दो बदमाशों ने बैंक में बम फेंक दिया जिससे बैंक में अंधेरा छा गया था। मौका देख बदमाश पंजाब नेशनल बैंक से कैश लूटकर ले गए थे। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे थे।
बैंक मैनेजर महेंद्र कुमार आर्या की तहरीर पर सीपरी बाजार पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में सीसीटीवी फुटेज व अन्य गोपनीय सूचनाओं के तहत कोतवाली थाना क्षेत्र के उन्नाव गेट बाहर मोहल्ले में रहने वाले विशाल बाथम और तिलयानी बजरिया मोहल्ले में रहने वाले संघर्ष सिंह को गिरफ्तार कर कैश आदि सामग्री बरामद की गई थी। बाद में दोनों अभियुक्तों को अदालत के आदेश पर जेल भेजा गया था। बताया गया है कि 18 नवंबर 2016 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
इसी क्रम में अदालत ने दोनों अभियुक्तों को लूटकांड और बम विस्फोट अधिनियम में दोषी मानते हुए 25-25 साल की सजा और 80-80 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस के मुताबिक दफा 394 में दस साल, 3/5 विस्फोटक अधिनियम में दस साल, दफा 411 में तीन साल और दफा 427 में दो साल की सजा सुनाई गई है।
दो गैंगेस्टरों को दस-दस साल का कारावास
न्यायालय स्पेशल गैंगेस्टर कोर्ट/एडीजे-02 ने दो गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्तों को दस - दस साल का कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।मालूम हो कि मऊरानीपुर पुलिस ने 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में 6 फरवरी 2005 में मऊरानीपुर निवासी अजय कुमार, ग्राम बुफरा निवासी वीरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया था। दोनों अभियुक्तों को अदालती वारंट पर जेल भेजा गया था।इसी क्रम में अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट में दोषी मानते हुए दोनों अभियुक्तों को दस - दस साल का कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा ना करने पर एक- एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बाइक चोर को तीन साल का कारावास
न्यायालय ईसी एक्ट ने बाइक चोरी व बाइक के नंबरों में हेरफेर करने के आरोप में दोषी मानते हुए अभियुक्त को तीन - तीन साल के कारावास और बीस-बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि बड़ागांव थाना पुलिस ने पारीछा कालोनी के पास से ललितपुर के थाना जखौरा के ग्राम सीरोन कला के पास रहने वाले नरेंद्र सिंह बुंदेला को पारीछा निवासी तामीज शेख व अखिलेश कुमार की बाइकें चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में आरोपी को जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।इसी क्रम में अदालत ने बाइक चोरी का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को तीन-तीन साल का कारावास और बीस-बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।