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Jhansi: दुष्कर्म के कई दिन बाद भी पुलिस ने नहीं लिखा मुकदमा, कोर्ट के आदेश के बाद भी भटक रही पीड़िता

Jhansi: पीड़िता ने कहा की आरोपी उसको धमका रहा था कि थाने में उसने पैसा दे दिया है। पुलिस उसके ही इशारे पर काम करेगी। तब कहीं जाकर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली।

Gaurav kushwaha
Published on: 3 May 2024 12:22 PM IST (Updated on: 3 May 2024 12:23 PM IST)
Jhansi News
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Jhansi News (Photo: Social Media)

Jhansi News: झांसी में रेप पीड़िता एक माह से फरियाद लेकर थाने और पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। जब पुलिस थाने में सुनवाई नहीं हुई तो उसने न्यायालय से गुहार लगाई। न्यायालय ने पीड़िता को सुना और बयान के आधार पर आरोपी पड़ोसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 सहित अन्य 5 धाराओं में तत्काल मुकदमा दर्ज किए जाने का आदेश दिया। लेकिन विडंबना ये है की आदेश के 20 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी पुलिस ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए अभी तक मुकदमा नहीं लिखा। जबकि आरोपी लगातार पीड़ित पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे है।

पीड़िता को धमका रहे आरोपी

झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र 40 वर्षीय पीड़िता ने बताया की वह 6 मार्च को गांव के जमींदार के खेत से मटर की कटाई कर शाम को वापस आ रही थी। साथ में उसके गांव की अन्य महिलाए भी थी। उसी वक्त पहले से ही तलैया नाले के पास गांव का ही एक दबंग शिवदयाल छिपा बैठा था। मौका पाते ही आरोपी शिवदयाल ने उसको पकड़कर झाड़ियों में ले गया। उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। घटना के बाद जब वह मौका पाकर वहां से भागने लगी तो उसने झाड़ियों में पड़े डंडो से उसकी पिटाई कर दी। जिससे उसके शरीर में कई जगह चोटें आईं। इसकी शिकायत करने जब वह उल्दन थाने पहुंची तो थानेदार ने उसकी नहीं सुनी बल्कि आरोपी की मां की तरफ से उल्टा मुकदमा पीड़िता पर लिख दिया। पीड़िता ने कहा की आरोपी उसको धमका रहा था कि थाने में उसने पैसा दे दिया है। पुलिस उसके ही इशारे पर काम करेगी। तब कहीं जाकर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली।

25 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी पुलिस ने की न्यायालय की अवहेलना

पीड़िता के वकील अभिमन्यु तिवारी ने बताया की वादी के साथ गांव का ही एक दबंग व्यक्ति जो की पहले से ही पीड़िता पर बुरी नजर रखता था। 6 मार्च को मौका पाकर उसके साथ बलात्कार और पिटाई की। जिसकी शिकायत के बाद भी पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा। उन्होंने पीड़िता की तरफ से न्यायालय सबूत के साथ प्रार्थना पत्र दिया। जिसके आधार पर 6 अप्रैल को एसीजीएम फर्स्ट ने तत्काल संज्ञान लिया।न्यायालय ने थाना उल्दन को आदेश दिया की आईपीसी की धारा 376डी, 324,504,506,427 के अंतर्गत पीड़िता का मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन 25 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी उल्दन थाना पुलिस ने न्यायालय की अवहेलना करते हुए अभी तक मुकदमा नहीं लिखा है।जिसकी लिए भी उन्होंने न्यायालय में रिकॉल के लिए प्रार्थना पत्र दिया है।



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Snigdha Singh

Snigdha Singh

Leader – Content Generation Team

Hi! I am Snigdha Singh from Kanpur. I Started career with Jagran Prakashan and then joined Hindustan and Rajasthan Patrika Group. During my career in journalism, worked in Kanpur, Lucknow, Noida and Delhi.

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