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Jhansi News: बलात्कारी को बारह साल का कारावास, अर्थदंड भी लगा, तीन साल पहले हुई थी घटना

Jhansi News: जनपद झांसी में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बलात्कार के आरोप में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को बारह साल के सश्रम कारावास और 53 हजार से अधिक रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

Gaurav kushwaha
Published on: 18 May 2024 9:21 PM IST
The rapist was sentenced to twelve years imprisonment and also fined
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Allahabad HC (Pic-Social media)

Jhansi News: जनपद झांसी में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बलात्कार के आरोप में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को बारह साल के सश्रम कारावास और 53 हजार से अधिक रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

बता दें कि झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर गली गोल खिड़की मोहल्ले में रहने वाले मोहम्मद शादाब अहमद के खिलाफ वर्ष 2021 में बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी देने की लिखित तहरीर दी थी। इस तहरीर के आधार पर नवाबाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 376, 323, 504,506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसी मामले में नवाबाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इसके बाद अदालत में पुलिस ने पैरवी शुरु कर दी थी।

बलात्कार के मामले में दोषी

इसी क्रम में शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी ने आरोपी मोहम्मद शादाब अहमद को बलात्कार के मामले में दोषी पाया है। इस आधार पर आरोपी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास व 53 हजार 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

गैंगस्टर आरोपी को तीन साल छह माह का कारावास

न्यायालय डीजे-03 ने गैंगस्टर के आरोप में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को तीन वर्ष छह माह का कारावास व बीस हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है। मालूम हो कि नवाबाद थाना पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी कलाई ओरछा गेट अंदर मोहल्ले में रहने वाले इमराइन खान के खिलाफ 2/3 गैंगेस्टर एक्ट की तहत कार्रवाई की गई थी।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था। इसी क्रम में शनिवार को न्यायालय डीजे-03 ने गैंगस्टर एक्ट के आरोप में दोषी पाए जाने पर इमराइन को तीन वर्ष छह माह के कारावास व बीस हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है।



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Shashi kant gautam

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