TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

Jhansi News: लुटेरों को दस-दस साल का कारावास

Jhansi News: न्यायालय स्पेशल जज डकैती कोर्ट ने दो आरोपियों को लूट के मामले में दोषी माना है। इस आधार पर दोनों आरोपियों को दस - दस वर्ष के कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थंदड से दंडित किया है।

Gaurav kushwaha
Published on: 20 July 2024 8:08 PM IST
Jhansi News
X

Jhansi News

Jhansi News: स्पेशल जज डकैती कोर्ट ने लूट का आरोप सिद्ध होने पर दो लुटेरों को दस-दस साल के कारावास और 25-25 हजार रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि सीपरी बाजार थाना पुलिस ने 2017 में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के थाना पृथ्वीपुर के ग्राम चंदेरी निवासी बृजेंद्र सिंह यादव और टीकमगढ़ के थाना सेंदरी के ग्राम पूंछी में रहने वाले जितेंद्र सिंह यादव को लूट के माल समेत गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया था। बाद में पुलिस ने आरोपियों के अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इसी क्रम में न्यायालय स्पेशल जज डकैती कोर्ट ने दोनों आरोपियों को लूट के मामले में दोषी माना है। इस आधार पर दोनों आरोपियों को दस - दस वर्ष के कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थंदड से दंडित किया है।

पिटाई करने वाला आरोपी को न्यायालय उठने की सजा

जेएम (प्रथम) मऊरानीपुर ने गाली गलौज कर मारपीट करने के आरोप में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500 रुपये के अर्थंदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि मऊरानीपुर थाना पुलिस ने वर्ष 2009 में गाली गलौज व मारपीट करने के आरोप में मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के मऊ देहात में रहने वाले शंकर लाल अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार किए गए आरोपी को अदालत में पेश किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखि कर दिया था। इसी क्रम में जेएम प्रथम ने गाली गलौज व मारपीट करने के आरोप में शंकर लाल को दोषी माना है। अदालत ने अभियुक्त को न्यायालय उठने की सजा व 1500 रुपये के अर्थंदंड से दंडित किया है।

दुर्घटना करने वाले आरोपी को किया अर्थंदंड से दंडित

जेएम (प्रथम) मऊरानीपुर ने दुर्घटना करने वाले आरोपी को न्यायालय उठने की सजा व 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि मऊरानीपुर पुलिस ने सड़क हादसे के मामले में मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के सैय्यापुरा रानीपुर व हाल टोड़ीफतेहपुर क्षेत्र में रहने वाले नारायण दास धोबी को गिरफ्तार किया था। बाद में उसे अदालत में पेश किया था। इस मामले में अदालत ने आरोपी को न्यायालय उठने की सजा व 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

तमंचा रखने वाले आरोपी को एक हजार का अर्थंदंड

न्यायालय एसीजेएम गरौठा ने तमंचा रखने के आरोप में दोषी मानते हुए अभियुक्त को जेल में बितायी गई अवधि व एक हजार रुपये के अर्थंदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि गरौठा थाना पुलिस ने तमंचा रखने के आरोप में गरौठा थाना क्षेत्र के ग्राम पसौरा निवासी गुलाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार किए गए आरोपी को अदालत में पेश किया। वहां से उसे जेल भेजा गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था। इसी क्रम न्यायालय एसीजेएम गरौठा ने तमंचा रखने के आरोप में दोषी पाए गए अभियुक्त गुलाब सिंह यादव को जेल में बितायी गई अवधि व 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।



\
Shalini singh

Shalini singh

Next Story