×

Jhansi News: लुटेरे को दस साल का कारावास और 35 हजार अर्थदंड, पिटाई कर लूटी गई थी मोबाइल फोन और मोटर साइकिल

Jhansi News: पुलिस ने लूटपाट करने के आरोप में शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लड़ावरा निवासी बृजेश बाल्मीकि, प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हंसारी निवासी वीरेंद्र बाल्मीकि और टीकमगढ़ के थाना सेंदरी के ग्राम बचावली निवासी रिंकू तोमर को गिरफ्तार गिरफ्तार किया था।

Gaurav kushwaha
Published on: 4 Jan 2025 7:57 PM IST
Jhansi News
X

Jhansi News 

Jhansi News: स्पेशल डकैती कोर्ट ने ने लूट का आरोप सिद्ध होने पर लुटेरे को दस साल का कारावास और 35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि सकरार थाना क्षेत्र में रहने वाले जगदीश प्रसाद ने 16 नवंबर 2011 को सकरार थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र मनोज कुमार बाइक पर सवार होकर घर की तरफ लौट रहा था, तभी रास्ते में तीन बदमाशों ने रोकककर पुत्र की पिटाई की। इसके बाद मोबाइल फोन और मोटर साइकिल क्रमांक (यूपी 93एए-8848) लूट ली थी। इस मामले में सकरार थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।

बाद में पुलिस ने लूटपाट करने के आरोप में शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लड़ावरा निवासी बृजेश बाल्मीकि, प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हंसारी निवासी वीरेंद्र बाल्मीकि और टीकमगढ़ के थाना सेंदरी के ग्राम बचावली निवासी रिंकू तोमर को गिरफ्तार गिरफ्तार किया था। इनके पास से लूट का माल भी बरामद किया गया था। बाद में तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।

इस मामले में विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस दौरान शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लड़ावरा निवासी बृजेश बाल्मीकि और वीरेंद्र बाल्मीकि की मौत हो गई थी। उक्त घटना में मात्र रिंकू तोमर ही अभियुक्त बचा था।इसी क्रम में स्पेशल डकैती कोर्ट ने लूटपाट का आरोप सिद्ध होने पर रिंकू तोमर को दस साल के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।



Shalini singh

Shalini singh

Next Story