×

Jhansi News: दो आरोपियों को सात-सात साल का कारावास, जेल से चिट्ठी भेजकर मांगी थी दस लाख की रंगदारी

Jhansi News: पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर द्वारा की गई ठोस पैरवी के चलते दोनों आरोपियों पर आरोप सिद्ध हो गया।

Gaurav kushwaha
Published on: 1 Feb 2025 8:55 PM IST
Jhansi News
X

Jhansi News ( फोटो - सोशल मीडिया से साभार )

Jhansi News: अपर एवं जिला सत्र न्यायधीश न्यायालय संख्या एक शक्तिपुत्र तोमर ने जेल से चिट्ठी भेजकर दस लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में दोषी मानते हुए दो आरोपियों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही हजारों रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया है।

शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि बड़ागांव थाना क्षेत्र में रहने वाले संजीव गुप्ता पुत्र मैथिली शरण गुप्ता ने 19 नवंबर 2016 को थाना बड़ागांव में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि एक डाकिया उसके घर पोस्ट लेटर लेकर आया। जिसे खोलने पर उसमें हाथ से लिखा था कि तुम उन्हें मिलने जेल नहीं आए। जल्दी से जल्दी उन्हें दस लाख रुपयों की व्यवस्था कर उनके पास पहुंचा, दो अन्यथा अंजाम बुरा होगा। साथ ही धमकी दी गई कि अगर रुपयों की मांग पूरी नहीं की तो तुम्हे ओर तुम्हे पुत्र को जान से मारकर खत्म कर देंगे। चिट्ठी में प्रेषक में कैलाश राजपूत निवासी मझपटिया थाना बड़ागांव तथा रोहित राजपूत निवासी ग्राम करगुवां थाना चिरगांव दोनों के पते जिला कारागार झांसी लिखा हुआ था।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर द्वारा की गई ठोस पैरवी के चलते दोनों आरोपियों पर आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय ने दोनो को दोषी मानते हुए सात सात वर्ष का कारावास ओर हजारों रूपये अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया।

पत्नी को आत्महत्या करने को प्रेरित करने पर पति का पांच साल का कारावास

एडीजी (फास्ट ट्रक कोर्ट) ने दहेज की खातिर पत्नी को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने पर पति को पांच साल का कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि बांदा के ग्राम पचनेही निवासी सुखराम साहू ने नवाबाद थाना में 9 मार्च 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी बेटी की शादी नवाबाद थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर में रहने वाले सुरेश कुमार साहू से हुई थी। शादी में हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। शादी के बाद पति ने दहेज की खातिर बेटी को प्रताड़ित करना शुरु कर दिया था। इन्हीं कारणों के चलते उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने सुरेश साहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।

इसी क्रम में अदालत ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के मामले में पति को दोषी माना है। इस आधार पर अदालत ने पति सुरेश कुमार साहू को दफा 498ए में दो साल और दफा 306 में पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।

तमंचा रखने पर पांच सौ का जुर्माना

एसीजेएम ने तमंचा रखने के आरोप में दोषी मानते हुए कोंच के भगत सिंह नगर में रहने वाले मुख्तार अंसारी को जेल में बिताई गई अवधि व पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।



Shalini singh

Shalini singh

Next Story