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Jhansi News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सात साल का कारावास
Jhansi News: न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सात साल के कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
Jhansi News: न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सात साल के कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने 9 मार्च 2017 को मऊरानीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि पुरानी मऊ में रहने वाला एक युवक उसकी 16 साल की पुत्री को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था। पुलिस ने अजय श्रीवास निवासी पुरानी मऊ के खिलाफ दफा 366,363 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था।
बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर डॉक्टरी परीक्षण कराया था। इसके बाद पुलिस ने दफा 376, 4 पॉक्सो एक्ट बढ़ाई थी। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त अजय श्रीवास को अदालत में पेश किया। वहां से उसे जेल भेजा गया था। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था। इसी क्रम में न्यायालय स्पेश पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त अजय श्रीवास को तीनों दफाओं में दोषी माना है।
दफा 376 व 4 पॉक्सो एक्ट में सात साल का कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना, दफा 363/366 में तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है। दण्डित कराने में एडीजीसी झांसी विजय सिंह कुशवाहा, विवेचक उप निरीक्षक बाली सिंह, कोर्ट मुहर्रिर अरविन्द कुमार, स्पेशल पैरोकार गुंजन तोमर तथा पैरोकार हिमांशु यादव का विशेष योगदान रहा।