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Jhansi News: बलात्कार के दोषी को बीस साल का कठोर कारावास, मासूम बच्ची के साथ हुई थी घटना

Jhansi News: पुलिस ने सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के मसीहागंज मोहल्ले में रहने वाले गया प्रसाद उर्फ कल्ला के खिलाफ दफा 376, 313, 506, 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

Gaurav kushwaha
Published on: 10 Jan 2025 10:49 PM IST
Jhansi  News ( फोटो - सोशल मीडिया से साभार )
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Jhansi News ( फोटो - सोशल मीडिया से साभार )

Jhansi News: न्यायालय एडीजे/एफटीसी ने मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को बीस साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के मसीहागंज मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति ने 6 जुलाई 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति आया और उसकी मासूम बच्ची को खिलाते हुए ले गया था। स्कूल के पास जाकर मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया। इसके बाद आरोपी को धमकी देकर भाग गया।

पुलिस ने सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के मसीहागंज मोहल्ले में रहने वाले गया प्रसाद उर्फ कल्ला के खिलाफ दफा 376, 313, 506, 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था। इसी क्रम में अदालत ने गया प्रसाद उर्फ कल्ला को बलात्कार के आरोप में दोषी मानते हुए बीस साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

बाप-बेटा पर हमलावर को सात साल का कारावास

अदालत ने बाप-बेटा पर हमला करने वाले आरोपी को सात साल का कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। टहरौली थाना क्षेत्र के ग्राम मढ़ा डिलावली निवासी अखिलेश कुमार ने 8 जुलाई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने बेटा के साथ घर में मौजूद थी, तभी पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति घर में घुस आया और गाली गलौज की। मना करने पर आरोपी ने उसके बेटा व उस पर जानलेवा हमला कर दिया था। पुलिस ने कन्हैयालाल पांचाल के खिलाफ दफा 307,452 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ दिनों बाद उक्त मामले आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया। इसी क्रम में अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सात वर्ष का कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।



Shalini singh

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