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Jhansi News: मां की हत्या करने के आरोप में बेटा को आजीवन कारावास

Jhansi News: आरोप सिद्ध होने पर बेटा को आजीवन कारावास और दस हजार रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अभियुक्त की संपत्ति से वसूल की जाएगी।

Gaurav kushwaha
Published on: 16 Aug 2024 9:37 PM IST
Jhansi News (Pic- Newstrack)
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Jhansi News (Pic- Newstrack)

Jhansi News:अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या एक शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने मां की हत्या करने के आरोप सिद्ध होने पर बेटा को आजीवन कारावास और दस हजार रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अभियुक्त की संपत्ति से वसूल की जाएगी।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि मोंठ थाना क्षेत्र के ग्राम भरोसा निवासी पर्वत सिंह ने 24 जनवरी 2016 को मोंठ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी सास ग्राम रेव निवासी हरकुंवर की अज्ञात व्यक्तियों ने धारदार हथियार से गला कटकर हत्या कर दी है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दफा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने तमाम साक्ष्य और गवाहों के आधार पर जानकारी हुई कि हरकुंवर की हत्या उसके बेटा आनंद ने की। हत्या का कारण आनंद हुआ और शराब का आदि था।

पुलिस ने बताया कि उसके साले आनंद कुमार ने अपनी जमीन, मकान सब कुछ बर्बाद कर दिया था। कुछ जमीन बेची थी। इस जमीन को मां ने बेटा आनंद की पत्नी के नाम कर दी थी। आनंद उस ज़मीन को भी जुआ में बेचने का दवाब बनाकर मां पत्नी की आए दिन मारपीट करता था। उसी जमीन को अपने नाम न करने पर आनंद ने मां की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए आज अपर सत्र न्यायाधीश शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी पुत्र आनंद की आजीवन कारावास और दस हजार रूपया अर्थदंड से दंडित किया है।



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Shalini Rai

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