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Jhansi News: अपराधियों पर की जाए कड़ी कार्रवाईः डीआईजी
Jhansi News: डीआईजी ने महिला सम्बन्धी अपराधों, शीतकालीन ऋतु में घटित होने वाले अपराधों, विभिन्न संगीन अपराधों, सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों आदि पर अंकुश लगाने एवं शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
Jhansi News: पुलिस उपमहानिरीक्षक झाँसी परिक्षेत्र झाँसी कलानिधि नैथानी ने जनपद जालौन की पुलिस लाइन में एसपी जालौन एवं समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाकर परिक्षेत्र की कानून व्यस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु विस्तृत चर्चा। इस दौरान डीआईजी ने महिला सम्बन्धी अपराधों, शीतकालीन ऋतु में घटित होने वाले अपराधों, विभिन्न संगीन अपराधों, सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों आदि पर अंकुश लगाने एवं शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
अपराधियों की खुलेगी हिस्ट्रीशीट, होगी निगरानी
गोकशी, डकैती एवं व्यापारियों के साथ लूट मिशन लिफ्ट* पिछले 10 साल में जितने भी अपराधी हैं उनकी हिस्ट्री सेट खोलकर गुंडा गैंगस्टर आदि की कार्रवाई करते हुए तगड़ी निगरानी करने के आदेश दिए। पीआरबी पर नियुक्त कर्मी को तीन माह तक एक थाने, छह माह तक एक सर्कल रहने दिया जाए, उससे अधिक कदापी ना रहने दिए जाएं तथा किसी थाने पर रिपोस्ट न किया जाए
प्रत्येक थाने पर कम से कम एक एसआई जरुर रहे
प्रत्येक थाने पर कम से कम एक एसआई जरूर रहे और कोतवाली के थाने पर एक अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक जरूर रहे जो अन्य जिम्मेदारियां के साथ-साथ थाने के अभिलेख भी अपडेट करें और सूचनाओं का प्रेषण समय से करवाना सुनिश्चित करें। डीआईजी ने कहा कि न्यायालय द्वारा जारी आदेश जैसे कि शमन, वारंट आदि के लिए अलग से रजिस्टर बनवाकर पूरे जनपद के इंद्राज उसमें करें और कम तामीला करने वाले निरीक्षक /थानाध्यक्ष को शुक्रवार परेड में बुलाएं।
अपराधों में संलिप्त पाए जाने पर करेंगे गैंगेस्टर की कार्रवाई
डीआईजी ने बताया गया कि विगत 03 वर्षों में परिक्षेत्र के जनपदों में लूट/ चैन स्नैचिंग के अपराधों में नामित / प्रकाश में आये अभियुक्तों का सत्यापन कराया जाये। जो अभियुक्त अपराधों में संलिप्त पाये जाते हैं उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये गुण्डा / गैंगस्टर / एनएसए के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये। इसके अलावा गौ तस्करी में संलिप्त अपराधियों का सत्यापन कराया जाए
मादक पदार्थोंः पान की दुकान व ढाबों की जाए आकस्मिक चेंकिग
डीआईजी ने बताया गया कि जनपद में पान की दुकान, ढाबे,आउटर क्षेत्र, रेस्ट्रोरेंट, पार्कों के समीप, आइसक्रीम पार्लर,रेलवे / बस स्टैण्ड, पर्यटक स्थलों तथा विद्यालयों आदि के आस-पास चैकिंग कराकर मादक पदार्थों की बिक्री एंव परिवहन में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध अधिक से अधिक कार्यवाही कराकर मादक पदार्थों की बरामदगी की जाये तथा ऐसे अपराधियों के विरूद्ध गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर सम्पत्ति जब्तीकरण की भी कार्यवाही की जायें ।
लंबित विवेचनाओं की जाए समीक्षा
डीआईजी ने महिला सम्बन्धी अपराधों, पाक्सो एक्ट एवं एससी / एसटी के मामलो में की गयी कार्यवाही की समीक्षा के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए हैं। डीआईजी ने कहा है कि लम्बित विवेचनाओं की स्वयं समीक्षा करें तथा जो विवेचनाएं 06 माह या उससे अधिक समय से लम्बित है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करायें।
हाट स्पॉट चिन्हित कर कराया जाए पैदल गश्त
डीआईजी ने बताया गया कि शीतकालीन सत्र में चोरी एवं नकबजनी की घटनाएं घटित होने की आशंका बनी रहती है अतः हाट स्पॉट चिन्हित कर पिकेट की व्यवस्था के साथ ही साथ निरन्तर पैदल गस्त एवं अर्न्तराज्यीय/अर्न्तजनपदीय सीमाओं पर बैरियर लगाकर सघन चेकिंग अभियान जारी रखने के निर्देश दिये गये। चोरी छिपे आवागमन (पोरस बार्डर) के मार्गों का चिन्हीकरण कर लिया जाये तथा यू०पी०- 112 के डेटा के आधार पर विगत घटित कतिपय चोरी की घटनाओं के घटनास्थलों पर पीआरवी को निरन्तर क्रियाशील रखने के निर्देश दिये गये।