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Jhansi News: नातिन के साथ बलात्कार करने वाले दादा को बीस साल का कारावास, ढाई साल पहले बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म

Jhansi News: न्यायालय जेएम मोंठ ने तमंचा रखने के आरोप में दोषी मानते हुए समथर थाना क्षेत्र के लंका पलका निवासी अशोक कुमार को जेल में बिताई गई अवधि व 1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

Gaurav kushwaha
Published on: 24 Jan 2025 9:13 PM IST
Ten Year Old Girl Rape Case Court Sentenced Twenty Years Imprisonment to Grandfather
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 Ten Year Old Girl Rape Case Court Sentenced Twenty Years Imprisonment to Grandfather ( Photo- Social Media)

Jhansi News: न्यायालय स्पेशल पाक्सो एक्ट विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने दस साल की बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप सिद्ध होने पर सत्रह साल के दादा को बीस साल के कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो साल की जेल अतिरिक्त काटनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया की पीड़िता की मां ने 31 जुलाई 2022 को टो़ड़ीफतेहपुर थाने में लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि 30 जुलाई 2022 को वह अपनी दस साल की बेटी और दो बेटों को लेकर खेत पर गई थी। वहां उसके बच्चे सड़क किनारे बकरी चरा रहे थे, जबकि मां लकड़ी काटने चली गई थी। तभी भगलू उर्फ भगवानदास बच्चों के पास बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद बेटा रोते हुए आया और बताया कि बच्ची को खून बह रहा है। मां दौड़कर अपने खेत पर पहुंची तो बेटी के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था।

बेटी ने बताया था कि भगलू दादा ने झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ रेप किया। चिल्लाने पर उसने मुंह दबा लिया। खून निकलने पर वह बच्ची को छोड़कर भाग गया था। इस मामले में पीड़िता की बेटी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पुलिस ने आरोपी भगलू उर्फ भगवानदास के खिलाफ दफा 376एबी, 3(2) 5 एससी/एसटी एक्ट व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसी क्रम में अदालत ने बलात्कार के आरोप में आरोपी दादा को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

तमंचा रखने पर पंद्रह सौ का अर्थदंड

न्यायालय जेएम मोंठ ने तमंचा रखने के आरोप में दोषी मानते हुए समथर थाना क्षेत्र के लंका पलका निवासी अशोक कुमार को जेल में बिताई गई अवधि व 1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि शाहजहांपुर थाना पुलिस ने अशोक कुमार को तमंचा रखने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

शराब रखने पर एक हजार का अर्थदंड

न्यायालय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-01/एसीजेएम ने शराब बेचने के आरोप में दोषी मानते हुए रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम अमरपुर निवासी मनोज कुमार यादव को जेल में बिताई गई अवधि व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि रक्सा पुलिस ने मनोज कुमार यादव को शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था।



Shalini singh

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