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Jhansi Crime News: तीन लुटेरों को दस-दस साल का कारावास, डेढ़ लाख जुर्माना
Jhansi News Today: न्यायालय विशेष न्यायधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण झांसी धीरेंद्र कुमार तृतीय की अदालत ने चौदह साल पूर्व कोतवाली थाना क्षेत्र के गैर इरादत हत्या का आरोप सिद्ध होने पर तीन आरोपियों को दस - दस वर्ष का कारावास ओर डेढ़ लाख जुर्माना से दंडित किया है।
Jhansi News Today: झांसी। न्यायालय विशेष न्यायधीश द. प्र. क्षेत्र पवन कुमार शर्मा ने अदालत ने ग्यारह वर्ष पूर्व सेल टैक्स कार्यालय के पास दिन दहाड़े पेट्रोल पंप मैनेजर से छह लाख से अधिक की लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाले तीन लुटेरों पर आरोप सिद्ध होने पर दस दस वर्ष का कारावास ओर पचास पचास हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि दतिया गेट बाहर निवासी निलेश कुमार द्विवेदी ने नवाबाद थाना में 18 फरवरी 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह इलाईट सीपरी रोड स्थित अनिल ऑटो मोबाइल पेट्रोल पंप पर मैनेजर के पद पर कार्यरत है। उसने बताया कि वह पेट्रोल पंप के सेठ सालिगराम राय के घर सिविल लाइन से छह लाख 71 हजार रुपए बैग में रखकर पेट्रोल पंप के सेल्स मैनेजर प्रेमनगर के सैयद नगर निवासी रवि कुमार अहिरवार के साथ बाइक क्रमांक (यूपी 93 एएफ 3227) से विजय बैंक में रुपए जमा करने जा रहा था। जैसे ही वह बाइक से सेल टैक्स कार्यालय पहुंचे तभी करीब साढ़े ग्यारह बजे बगल से एक बाइक क्रमांक (यूपी 93 जी 1351) से सवार तीन युवक आए और उसके हाथ से रूपयों का बैग छीन कर भाग गए। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।
इस मामले में पुलिस ने प्रेमनगर थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा नगरा निवासी किशन अहिरवार, सीपरी बाजार क्षेत्र के बैंकर्स कॉलोनी निवासी मेघराज सिंह, बाहर दतिया गेट निवासी जुगल अहिरवार को गिरफ्तार कर 44 हजार कैश बरामद किया गया था। गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। इस मामले में आरोप सिद्ध होने पर तीनों आरोपियों को दस दस वर्ष की सजा ओर पचास पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
गैर इरादत हत्या का आरोप सिद्ध, तीन आरोपियों को दस-दस साल का कारावास
न्यायालय विशेष न्यायधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण झांसी धीरेंद्र कुमार तृतीय की अदालत ने चौदह साल पूर्व कोतवाली थाना क्षेत्र के गैर इरादत हत्या का आरोप सिद्ध होने पर तीन आरोपियों को दस - दस वर्ष का कारावास ओर डेढ़ लाख जुर्माना से दंडित किया है।
शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह/ कपिल करौलीया ने बताया कि सात अप्रैल 2010 को नई बस्ती निवासी सुरेंद्र कुमार अहिरवार ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह घर के बाहर खड़ा था। तभी मोहल्ले में रहने वाले नरेंद्र कुशवाहा, देवेंद्र कुशवाहा, राजकुमार अहिरवार, विजय अहिरवार ने रूपयों के लेन देन को लेकर उसकी मारपीट शुरू कर दी। सुरेंद्र ने खुद को बचाने के लिए शोर मचाया तो उसकी मां तथा भाई काजू दौड़ कर आया और उसे बचाने का प्रयास करने लगा। तभी हमलावरों ने चाकू निकाल कर काजू के पेट में मार दिया और उस पर भी हमला किया। जिससे वह ओर उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां काजू की मौत हो गई।
पुलिस ने उन्नाव गेट बाहर रहने वाले नरेंद्र कुशवाहा,फूलचंद्र, देवेंद्र कुशवाहा, राजकुमार अहिरवार और विजय कुमार अहिरवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में ट्रायल के दौरान एक आरोपी नरेंद्र कुशवाहा की मौत हो चुकी है। न्यायालय ने अभियोजन की ओर से हुई पैरवी के चलते आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या का आरोप सिद्ध होने पर देवेन्द्र, राजकुमार ओर विजय को दस - दस वर्ष का कारावास ओर पचास - पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
लुटेरों को तीन-तीन साल का कारावास
न्यायालय स्पेशल जज डकैती कोर्ट ने लूट का आरोप सिद्ध होने पर कोतवाली थाना क्षेत्र के नसिंहराव टौरिया अंदर दतिया गेट मोहल्ले में रहने वाले जुगल किशोर अहिरवार रिंकू उर्फ रामप्रकाश, अलीगोल खिड़की मोहल्ले में रहने वाले जीतू उर्फ जितेंद्र कुमार, लाल स्कूल के पास नईबस्ती मोहल्ले में रहने वाले राजकुमार कोरी को तीन -तीन साल का कारावास और 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि नवाबाद थाना पुलिस ने लूट का माल बरामद कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
चार अभियुक्तों को पांच साल की सजा
अपर सत्र न्यायाधीश, विजय कुमार वर्मा-प्रथम के न्यायालय ने बारह साल पूर्व कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में दोषी पिता-पुत्रों सहित एक ही परिवार के चार लोगों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार ग्राम दतावली कलां निवासी सरोज राजपूत ने 22 अक्टूबर 2012 को थाना समथर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति अशोक कुमार राजपूत मंदिर में आरती में गए थे। मंदिर में एक ही परिवार के लालदास, मूलचंद्र, कृष्ण कुमार व दिलीप कुमार ने मिलकर कुल्हाड़ी से सिर पर प्रहार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। साथ ही गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्तगण लालदास, मूलचंद्र पुत्रगण जैतराम लोधी, कृष्ण कुमार पुत्र लालदास लोधी व दिलीप कुमार पुत्र मूलचंद्र लोधी को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
तमंचा रखने पर पांच सौ रुपया का जुर्माना
न्यायालय अपर सिविल जज (सीडी) ने तमंचा रखने के आरोप में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम बूढ़ा निवासी रघुवीर सिंह यादव को जेल में बिताई गई अवधि व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।