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Jhansi News: चार लुटेरों को दस - दस साल का कारावास, 35-35 हजार जुर्माना
Jhansi News: इसी क्रम में अदालत ने चारों अभियुक्तों को लूट के मामले में दोषी मानते हुए दस - दस साल का कारावास और 35-35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
Jhansi News: न्यायालय स्पेशल जज डकैती ने अलग- अलग मामलों में चार लुटेरों को दस - दस साल का कारावास और 35-35 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।मालूम हो कि प्रेमनगर थाना पुलिस ने वर्ष 2023 में लूट का माल समेत प्रेमनगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में रहने वाले अजय शाक्य, आर्यन वर्मा, रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम अठोंदना निवासी गोलू यादव व मऊरानीपुर पुलिस ने मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के कोईरा में रहने वाले देवेंद्र अहिरवार को गिरफ्तार किया था। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद में पुलिस ने अभियुक्तों का आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था। इसी क्रम में अदालत ने चारों अभियुक्तों को लूट के मामले में दोषी मानते हुए दस - दस साल का कारावास और 35-35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
दो लुटेरों को तीन-तीन साल का कारावास
न्यायालय स्पेशल जज डकैती ने लूट का आरोप सिद्ध होने पर सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के मसीहागंज निवासी अखिलेश रजक और नालगंज निवासी रिंकू कोरी को तीन-तीन साल का कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि सीपरी बाजार पुलिस ने लूट का माल समेत दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।
पिटाई करने पर दो हजार का अर्थदंड
न्यायालय एसीजेएम-गरौठा ने मारपीट व गाली गलौज करने का आरोप सिद्ध होने पर सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के आजादगंज निवासी लक्ष्मीनारायण को जेल में बितायी गई अवधि व दो हजार रुपये के अर्थंदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि प्रेमनगर थाना पुलिस ने लक्ष्मीनारायण के खिलाफ दफा 324, 504,506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था।