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Jhansi News: लूटपाट के तीन आरोपीयों को दस-दस साल की सजा

Jhansi News: झांसी ललितपुर हाईवे पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें रोक कर दोनों के नौ हजार रुपए की नकदी, मोबाइल और बैग तथा दुकान की चाबी लूट ली थी। विरोध करने पर बदमाश धमकी देकर चले गए थे।

Gaurav kushwaha
Published on: 20 Aug 2024 10:17 PM IST
Jhansi News ( Pic- Social- Media)
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Jhansi News ( Pic- Social- Media) 

Jhansi News: विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र पवन कुमार शर्मा ने लूटपाट का आरोप सिद्ध होने पर तीन लुटेरों को दस-दस साल का कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।मालूम हो कि बबीना थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में रहने वाले दिलीप कुमार ने बबीना थाने में लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि 20 नवंबर 2015 को वह अपने साथी राहुल के साथ तैरई फाटक से दुकान बंद कर घर लौट रहा था। रात्रि करीब साढ़े आठ बजे झांसी ललितपुर हाईवे पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें रोक कर दोनों के नौ हजार रुपए की नकदी, मोबाइल और बैग तथा दुकान की चाबी लूट ली थी। विरोध करने पर बदमाश धमकी देकर चले गए थे।

पुलिस ने व्यापारियों को लूटने वाले लुटेरे आनंद ढीमर, राम किशन और गोविंद ढीमर निवासी हीरापुर तेंदूवारा थाना बबीना को गिरफ्तार कर लिया था। इनके पास से लूटे गए रुपए, मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त बाइक और दुकानों की चाबी बरामद की गई थी। बाद में तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए आज अदालत ने आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर दस - दस साल का कारावास ओर पच्चीस पच्चीस हजार का अर्थदंड से दंडित किया है।

सूटकेस चोर को जेल में बिताई गई अवधि की सजा

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) ने सूटकेस चोरी करने का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को दो मामलों में जेल में बिताई गई अवधि व सौ-सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।मालूम हो कि राजकीय रेलवे पुलिस ने तालबेहट के पास रहने वाले जीतू उर्फ जितेंद्र कुशवाहा सूटकेस चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। इस मामले में रेलवे पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।इसी क्रम में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे ने आरोपी को सूटकेस चोरी करने के आरोप में दोषी माना है। इस आधार पर अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व सौ-सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।



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Shalini Rai

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