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Jhansi News: दो आरोपियों को दस-दस साल का कारावास

Jhansi News: एक शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने कपड़ा व्यापारी को जान से मारने की नियत से की गई फायरिंग करने का आरोप सिद्ध होने पर दो आरोपियों को दस-दस साल का कारावास।

Gaurav kushwaha
Published on: 1 March 2025 8:10 PM IST
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Jhansi News: न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश न्यायालय कक्ष संख्या एक शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने कपड़ा व्यापारी को जान से मारने की नियत से की गई फायरिंग करने का आरोप सिद्ध होने पर दो आरोपियों को दस - दस साल का कारावास और दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।शासकीय अधिवक्ता तेजसिंह गौर ने बताया कि 15 अक्टूबर 2018 को संजीव कुमार सरावगी ने बड़ागांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि दो दिन पहले उसके घर झांसी जिला कारागार से एक लेटरसी पोस्ट होकर आया था। जिसमें जेल में बंद दो आरोपियों ने उससे दो - दो लाख की अवैध रंगदारी न देने पर उसकी हत्या करने की धमकी दी थी।

15 अक्टूबर 2018 को वह अपनी कपड़े की दुकान बंद कर रहा था, तभी नकाबपोश बाइक सवार दो बदमाश आए और उस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की। जिससे छर्रे उसके पैरों में लग गए और वह बाल बाल बच गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फायरिंग करने वाले आरोपी बड़ागांव के मलयानापुर निवासी रिंकू रायकवार और कैलाश राजपूत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने शनिवार को कपड़ा व्यापारी पर फायरिंग करने का आरोप सिद्ध होने पर रिंकू रायकवार और कैलाश राजपूत को दस - दस साल का कारावास और दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

सड़क हादसे में वाहन चालक को दस दिन का कारावास

न्यायालय एसीजेएम गरौठा ने सड़क हादसे में वाहन चालक को दोषी मानते हुए दस दिन का कारावास और पच्चीस सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।ककरबई थाना क्षेत्र के ग्राम कचीर निवासी राम नारायण ने गरौठा थाने में 16 नवंबर 2003 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह गरौठा थाना क्षेत्र से निकल रहा था, तभी दुपहिया वाहन चालक गजराज अहिरवार निवासी पूंछ ने उसे टक्कर मार दी थी जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने गजराज अहिरवार के खिलाफ दफा 279,337, 338 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।

इसी क्रम में एसीजेएम गरौठा ने सड़क हादसे में वाहन चालक को दोषी मानते हुए दफा 279 में एक हजार का अर्थदंड या दस दिन का कारावास, दफा 337 में पांच सौ रुपए का अर्थदंड या पांच दिन का कारावास व दफा 338 में एक हजार का अर्थदंड या दस दिन का कारावास की सजा सुनाई है।



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