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Jhansi News: लूट व छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को तीन साल का कारावास
Jhansi News: न्यायालय स्पेशल जज डकैती ने अभियुक्त को लूट व छेड़छाड़ करने के आरोप में दोषी माना है, इस आधार पर अभियुक्त तीन साल का कारावास व सात हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित है।
Jhansi News: न्यायालय स्पेशल जज डकैती कोर्ट ने लूट व छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को तीन साल का कारावास और सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।मालूम हो कि गुरसरांय थाना पुलिस ने वर्ष 2015 में गुरसरांय थाना क्षेत्र के ग्राम खिदरपुरा निवासी धर्मेंन्द्र कुमार को छेड़छाड़ व लूटपाट करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को अदालत में पेश किया था। वहां से उसे जेल भेजा गया था। बाद में पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
इस मामले की पैरवी पुलिस और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा द्वारा की जा रही थी। गुरुवार को न्यायालय स्पेशल जज डकैती ने अभियुक्त धर्मेन्द्र को लूट व छेड़छाड़ करने के आरोप में दोषी माना है। इस आधार पर अभियुक्त तीन साल का कारावास व सात हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित है। दण्डित कराने में एडीजीसी विपिन कुमार मिश्रा, विवेचक उपनिरीक्षक सुभाषचंद्र यादव, कोर्ट मुहर्रिर अर्चना तथा पैरोकार थाना गुरसराय अरविन्द कुमार का विशेष योगदान रहा।
गांजा रखने के आरोपी को एक साल दस माह का कारावास
न्यायालय स्पेशल जज डकैती कोर्ट ने गांजा रखने के आरोप में दोषी पाए गए अभियुक्त को एक साल दस माह और 11 दिन की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थंदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि समथर थाना पुलिस ने पूंछ थाना क्षेत्र के ग्राम सेरसा निवासी चंद्रपाल अहिरवार को वर्ष 2022 में गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे जेल भेजा गया था। बाद में विवेचक ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।इसी क्रम में न्यायालय स्पेशल जज डकैती कोर्ट ने गांजा रखने के मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अभियुक्त चंद्रपाल अहिरवार को दोषी माना है। इस आधार पर अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि (एक साल दस माह 11 दिन) की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थंदंड़ से दंडित किया है।
चोरी की योजना बनाते पकड़े गए अभियुक्त को एक माह का कारावास
न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कक्ष संख्या-4 ने चोरी की योजना बनाते समय पकड़े गए अभियुक्त को जेल में बितायी गई अवधि, एक माह का कठोर कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। चिरगांव थाना पुलिस ने चिरगांव थाना क्षेत्र के कूड़ाघर के पास रहने वाले वीरु लोधी को चोरी करने की योजना बनाते समय पकड़ लिया था। उसे अदालत में पेश किया था। वहां से उसे जेल भेजा गया था। बाद में पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इसी क्रम में न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने चोरी करने की योजना बनाने के आरोप में अभियुक्त वीरु लोधी को दोषी माना है। इस आधार पर अभियुक्त को जेल में बितायी गई अवधि, एक माह का कठोर कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।