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Jhansi News: गैर इरादतन हत्या मामले में दो आरोपियों को दस-दस साल का कारावास, अर्थदंड भी लगा

Jhansi News: प्रेमनारायण को उपचार के लिए मोंठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। यहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दफा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था।

Gaurav kushwaha
Published on: 3 Jan 2025 7:22 PM IST
Sonbhadra News Today Indrajit Murder Case Court Big Decision New Case Registered in Sadar Kotwali
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Sonbhadra Indrajit Murder Case Court Big Decision New Case Registered in Sadar Kotwali (Photo- Social Media)

Jhansi News: उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या एक शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने गैर इरादतन हत्या का आरोप सिद्ध होने पर दो आरोपियों को दस-दस साल का कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि समथर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलमा खुर्द निवासी राम सिंह राजपूत और नीतू उर्फ राजेंद्र सिंह आदि ने 11 दिसंबर 2021 को गांव में रहने वाले प्रेम नारायण पर फरसा, लाठी डंडा और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था जिससे वह मरणासन्न हो गया था। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गए थे।

इलाज के दौरान हो गई थी मौत

प्रेमनारायण को उपचार के लिए मोंठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। यहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दफा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था।

आरोपियों को हुई दस-दस साल की जेल

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन की ठोस पैरवी और गवाहों के बयानों पर आरोपी राम सिंह राजपूत और नीतू उर्फ राजेंद्र सिंह पर आरोप सिद्ध होने पर दस-दस साल का कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।



Shashi kant gautam

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