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Jhansi News: पांच सौ रुपए न देने पर हुई थी युवक की हत्या, दोषी को मिला आजीवन कारावास
Jhansi News: थप्पड़ का बदला लेने को कर दी थी युवक की हत्या आजन्म कैद, रुपये के लेन-देन के विवाद में महिला को मारा चाकू मिली पांच साल की सजा, बीवी को दिया स्पीड पोस्ट से तलाक
Jhansi News (Image From Social Media)
Jhansi News: न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या एक शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने पांच सौ मांगने पर हुए विवाद में मालिक की हत्या करने के आरोप में नौकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता तेजसिंह गौर ने बताया कि आगरा के एत्माद्दौला निवासी व हाल निवासी सेल टैक्स ऑफिस के पास किराए के मकान में रहने वाले अशोक कुशवाहा ने दस जनवरी 2020 को थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने छोटे भाई आनंद ओर धर्मेंद्र के साथ रहता है। उनकी अंबाबाय स्थित रामराज पेट्रोल पंप के पास पौधशाला है। आनंद पौधशाला देखता है। उसने बताया कि घटना वाली रात आनंद घर नहीं आया तो उसे अगले दिन तलाश करते हुए पौधशाला पहुंचे, वहां आनंद मृत अवस्था में पड़ा था। इसके सर से खून बह रहा था। आशंका जाहिर की थी कि किसी ने उसके सर पर नुकीली वस्तु मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए अंबावाय निवासी मोहर सिंह राजपूत के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने मोहर सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
पुलिस आरोपी तक मृतक के लूटे गए मोबाइल से पहुंची थी। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया था कि हत्यारोपी मोहर सिंह राजपूत मृतक की पौधशाला में काम करता था। घटना वाले दिन हत्यारोपी ने मृतक से पांच सौ रुपए मांगे जिसे उसने देने से इंकार कर दिया। इस पर दोनों के गहमा गहमी हो गई। इस पर मृतक ने मोहर सिंह को थप्पड़ मार दिया था।
थप्पड़ का बदला लेने के लिए हत्यारोपी मोहर सिंह ने मृतक की मारपीट करते हुए नुकीली वस्तु से इसके सर पर प्रहार कर हत्या कर मौके मृतक का मोबाइल छीन कर भाग गया था। इस अंधे कत्ल का राजफाश पुलिस को मृतक के लूटे गए मोबाइल की बरामदगी से हुआ था। इसी क्रम में अदालत ने हत्यारोपी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
महिला को मार दिया था चाकू, पांच साल का कारावास
Jhansi News: न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम आनंद प्रकाश तृतीय एचजेएस की अदालत ने चाकू से हमला करने वाले आरोपी को पांच वर्ष की सजा ओर पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
शासकीय अधिवक्ता अतुलेस सक्सेना ने बताया कि छनियापुरा निवासी महमूद ने 27 मई 2021 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि मध्यप्रदेश के जिला ग्वालियर सिकंदरा कंपू व हाल झांसी के गल्ला मंडी रोड सिंधी कॉलोनी निवासी दीपू मंगलानी से रूपयो का लेनदेन चल रहा था। इसी के चलते उनमें कई दिनों से विवाद मारपीट जैसी घटना हो चुकी थी। रिपोर्ट में बताया कि घटना वाले दिन शाम करीब साढ़े छ बजे महमूद की पत्नी रुखसाना घर से बाजार जा रही थी। तभी रास्ते में गुरुद्वारे के पास दीपू मंगलानी ने उसकी पत्नी को रोक लिया और गाली गलौज कर मारपीट करते हुए जान से मारने की नियत से उस पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में न्यायालय ने आज सुनवाई करते हुए आरोपी दीपू को पांच वर्ष का कारावास ओर पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
बीवी को स्पीड पोस्ट से तलाक, बोला- बेटा पैदा नहीं कर सकती
Jhansi News: एक महिला से शरीयत से तलाक का मामला प्रकाश में आया है। एसएसपी कार्यालय पहुंची बीवी ने बताया कि उसके पति ने उन्हें स्पीड पोस्ट से तीन तलाक दे दिया। बीवी ने कहा कि पति ने महज इसलिए तलाक दे दिया कि उसका बेटा पैदा नहीं हुआ।
सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के आईटीआई के पास रहने वाली शबीना ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसकी शादी दो फरवरी 2018 को दिलशाद से हुई थी। इस शादी से एक बेटी पैदा हुई तो अब तेरह माह की है। शबीना ने बताया कि बेटी पैदा होने के बाद शौहर उनसे झगड़ा करने लगा। उसका कहना था कि तुम बेटा पैदा नहीं कर सकती हो इसलिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। आरोप है कि सास- ससुर भी पति के पक्ष में है। उन्होंने बताया कि तीन दिन पहले पति ने स्पीड पोस्ट से तलाकनामा भेज दिया। अब वह न्याय के लिए भटक रही है।