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बाहुबली अतीक अहमद की शार्ट टर्म बेल की सुनवाई से जज ने किया अपने को अलग

याचिका की सुनवाई 7 मई को होगी। याची अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र का कहना है कि याची वाराणसी लोक सभा सीट से चुनाव लड़ रहा है। चुनाव प्रचार के लिए उसे अल्पकालिक जमानत पर छोड़ा जाय। विशेष न्यायाधीश प्रयागराज ने धारा 439 के तहत अर्जी को पोषणीय नहीं माना।

SK Gautam
Published on: 6 May 2019 8:48 PM IST
बाहुबली अतीक अहमद की शार्ट टर्म बेल की सुनवाई से जज ने किया अपने को अलग
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प्रयागराज: बाहुबली अतीक अहमद ने अल्पकालिक जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने अर्जी की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया है और याचिका अन्य पीठ को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित कर दी है।

याचिका की सुनवाई 7 मई को होगी। याची अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र का कहना है कि याची वाराणसी लोक सभा सीट से चुनाव लड़ रहा है। चुनाव प्रचार के लिए उसे अल्पकालिक जमानत पर छोड़ा जाय। विशेष न्यायाधीश प्रयागराज ने धारा 439 के तहत अर्जी को पोषणीय नहीं माना। कहा कि सजायाफ्ता व्यक्ति इस धारा में अर्जी दे सकता है। याची सजायाफ्ता नही है।

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याची अधिवक्ता ने इसे सही नहीं माना और कहा कि सजायाफ्ता की अर्जी धारा 389 में दाखिल होती है। और विचाराधीन कैदी को धारा 439 में अल्पकालिक जमानत पर छोड़ने की अर्जी दाखिल करने का अधिकार है। सुनवाई अन्य पीठ द्वारा 7 मई को होगी।



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