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टीजीटी अध्यापकों की भर्ती: जजों का राहत देने से इंकार

कोर्ट ने नियम 12 (8) के तहत भर्ती प्राक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। जिसे अपील में चुनौती दी गयी थी। कोर्ट ने बोर्ड को एकलपीठ के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।

Shivakant Shukla
Published on: 22 Aug 2023 6:50 AM GMT (Updated on: 22 Aug 2023 4:45 PM GMT)
टीजीटी अध्यापकों की भर्ती: जजों का राहत देने से इंकार
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प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उ.प्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को टीजीटी सहायक अध्यापकों की भर्ती एकलपीठ के फैसले के खिलाफ राहत देने से इंकार कर दिया है।

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एकल पीठ ने सभी खाली पदों को भरने का आदेश दिया था। किंतु बोर्ड तदर्थ नियुक्त या नियमित हो चुके अध्यापकों के पदों की रिक्तियों को छोड़कर शेष पदों को ही भरना चाहता है, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि स्वीकृत सभी रिक्त पदों को भरने के लिये चयन पैनल जारी किया जाय। खण्डपीठ ने बोर्ड की अपील पर एकलपीठ के फैसले पर हस्तक्षेप से इंकार करते हुए अपील खारिज कर दी है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खण्डपीठ ने उ.प्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की विशेष अपील पर दिया है। कोर्ट ने नियम 12 (8) के तहत भर्ती प्राक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। जिसे अपील में चुनौती दी गयी थी। कोर्ट ने बोर्ड को एकलपीठ के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।

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Shivakant Shukla

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