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धोखाधड़ी के केस में कल्बे जव्वाद ने किया सरेंडर , मिली जमानत

धोखाधड़ी के केस में कल्बे जव्वाद ने किया सरेंडर , मिली जमानतसत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने धोखाधड़ी के एक आपराधिक मामले में अभियुक्त मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। उन्होंने 40 हजार की दो जमानतें व इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।

Anoop Ojha
Published on: 21 Dec 2018 9:28 PM IST
धोखाधड़ी के केस में कल्बे जव्वाद ने किया सरेंडर , मिली जमानत
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लखनऊ : धोखाधड़ी के केस में कल्बे जव्वाद ने किया सरेंडर , मिली जमानतसत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने धोखाधड़ी के एक आपराधिक मामले में अभियुक्त मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। उन्होंने 40 हजार की दो जमानतें व इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।

धोखाधड़ी के इस मामले में शुक्रवार को मौलाना कल्बे जव्वाद ने निचली अदालत में सरेंडर कर जमानत पर रिहा करने की मांग की थी।

बीते 10 अगस्त को निचली अदालत ने इस मामले में कल्बे जव्वाद नकवी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। एसीजेएम सुदेश कुमार ने उनका सरेंडर एप्लीकेशन मंजूर करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया। इसके बाद उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके फौरन बाद अभियुक्त मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी की ओर से सत्र अदालत में जमानत अर्जी दाखिल कर जमानत की मांग की गई। करीब सांय पांच बजे दोनों जमानतें व निजी मुचलका दाखिल होने के बाद मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी को रिहा कर दिया गया।

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इधर, करीब साढ़े चार बजे मौलाना कल्बे जव्वाद ने निचली अदालत में ही नमाज अदा की। हालाकि तब पीठासीन अधिकारी अदालत कक्ष में मौजूद नहीं थे।

यह है मामला

इस मामले में वक्फ सज्जादिया कदीम व जदीद के दारोगा/मुतवल्ली मो. अस्करी अली ने कल्बे जव्वाद नकवी के खिलाफ अदालत में एक परिवाद दाखिल किया था। परिवादी का आरोप था कि छःह जनवरी, 2015 को कल्बे जव्वाद नकवी को वक्फ सज्जादिया कदीम व जदीद के मुतवल्ली पद से कार्यमुक्त किया गया था। इसके बाद परिवादी को इस वक्फ का दारोगा/मुतवल्ली बनाया गया। लेकिन कार्यमुक्त होने के बाद भी कूटरचित दस्तावेजों व हस्ताक्षर के जरिए कल्बे जव्वाद नकवी ने वक्फ के बैंक खाते से 20 हजार रुपए निकाल लिए।

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24 अप्रैल 2018 को अदालत ने इस परिवाद पर संज्ञान लेते हुए कल्बे जव्वाद नकवी को आईपीसी की धारा 406 व 420 के तहत बतौर अभियुक्त मुकदमे के विचारण के लिए जरिए समन तलब किया था।



Anoop Ojha

Anoop Ojha

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

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