TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

Kannauj News: कन्नौज दुष्कर्म केस में नया अपडेट, नवाब सहित बुआ और नीलू यादव पर आरोप सिद्ध

Kannauj News; कन्नौज में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र पर बचाव पक्ष के वकील ने आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पुलिस द्वारा लगाए गए सभी आरोपी को स्वीकार कर लिया है

Pankaj Srivastava
Published on: 28 Oct 2024 10:38 PM IST
Kannauj News ( Pic- News Track)
X

Kannauj News ( Pic- News Track)

Kannauj News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस के द्वारा पेश किए गए आरोप पत्र पर कोर्ट की सहमति के बाद मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। नवाब सिंह यादव, भाई नीलू यादव और आरोपी महिला पूजा तोमर के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ेगी।

दरअसल कन्नौज में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र पर बचाव पक्ष के वकील ने आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पुलिस द्वारा लगाए गए सभी आरोपी को स्वीकार कर लिया है और केस की कार्यवाही आगे बढ़ाने की अनुमति दी है।

कन्नौज शहर के चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय में 11 अगस्त की रात समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव एक नाबालिग के साथ आपत्तिजनक हालत में मिले थे जिनको गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में पीड़िता ने दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था।इस मामले में नवाब सिंह यादव, पूजा तोमर और नीलू यादव के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत चार्ज सीट दाखिल की थी, बचाव पक्ष के वकीलों ने चार्ज सीट पर आपत्ति जताई थी लेकिन कोर्ट ने सोमवार को सभी धाराओं में केस चलाने का आदेश दिया है। स्पेशल जज अलका यादव ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपो को सही ठहराया है जिसके बाद विधि कार्रवाई कोर्ट में अब आगे बढ़ेगी।

नवाब सिंह सहित तीनों आरोपियों पर दर्ज है इन धाराओं में मामले

नवाब सिंह यादव पर आईपीसी की धारा 65(1), 115 (2), 351(3), 61(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 दो के तहत केस चलेगा।

सह आरोपी पूजा तोमर पर आईपीसी की धारा 65(1), 115(2), 351(3), 61(2), 238 (B) और पॉक्सो एक्ट की धारा 16/17 के तहत मामला चलेगा।

इसके अलावा सह आरोपी नवाब सिंह के भाई नीलू यादव पर आईपीसी की धारा 238(B) के तहत केस चलेगा इसके साथ ही तीनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है जिसकी सुनवाई अलग कोर्ट में होगी।

शासकीय अधिवक्ता ने दी यह जानकारी

पाक्सो एक्ट न्यायालय कन्नौज के शासकीय अधिवक्ता नवीन चन्द्र दुबे ने बताया कि 25 अक्टूबर को न्यायालय में आरोप मंचन के लिए लगी हुई थी, नवाब सिंह प्रकरण में, जिसमें उनके अधिवक्ताओं द्वारा प्रार्थनापत्र दिये गये थे कि कुछ धाराओं में आरोप नही बनता है, न्यायालय ने सभी को बृहद रूप से सुना और पाक्सो एक्ट में आज आरोप प्रचलित किये हैं।

नवाब सिंह यादव पर जो मुख्य धाराएं थी वह सभी धाराओं में भी, पूजा तोमर पर भी और नीलू यादव पर साक्ष्य रोपण की जो धारा थी 238 बी में आरोप वंचित किया गया है। आरोप वंचित की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद अब इसमें ट्रायल शुरू होगा जो 12 नवम्बर 2024 को पीड़िता के बयान हेतु माननीय न्यायालय ने नियत की है।



\
Shalini Rai

Shalini Rai

Next Story