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Jalaun News: पहले किशोरी को खरीदा फिर किया रेप, अब कोर्ट ने सनाई उम्रकैद की सजा
Jalaun News: इस मामले की लगभग पांच साल तक चली सुनवाई के बाद वीरपाल को धारा 376 और 370 और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया।
Jalaun News: जालौन में मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के तहत न्यायाधीश ने किशोरी को खरीदने और उससे रेप करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
ये था पूरा मामला
मिली जानकारी के अनुसार जालौन की एट कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी को एक युवक और एक महिला ने 09 मार्च, 2018 में को लड्डू में नशीला पदार्थ खिलाकर अगवा कर लिया था। इसके बाद उसे हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले वीरपाल को दिल्ली में जाकर बेच दिया। किशोरी के अचानक गायब होने पर पिता ने पुलिस को सूचना दी थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने डेढ़ माह बाद 17 अप्रैल, 2018 को अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने इस मामले की विवेचना के 6 माह बाद किशोरी को दिल्ली से वीरपाल के घर से बरामद किया था। इसके बाद वीरपाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया।
इस मामले में पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने बताया कि पीड़िता ने वीरपाल पर 6 से 7 माह तक बंधक बनाकर रेप करने की बात कही थी। जिस पर पुलिस ने 376 और 370, 3/4 पॉस्को एक्ट की धारा में बढ़ोत्तरी की और वीरपाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए। इस मामले की लगभग पांच साल तक चली सुनवाई के बाद वीरपाल को धारा 376 और 370 और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया। स्पेशल जज डॉ. अवनीश कुमार ने आरोपी को उम्रकैद की सजा और 70 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।