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Kannauj News: कन्नौज में 6 साल बाद सुनाई कोर्ट ने हत्या के मामले में सजा, हत्यारोपियों को मिला आजीवन कारावास

Kannauj News: यूपी के कन्नौज जिले में हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 50 हजार जुर्माना भी अदा करने का फरमान जारी किया है।

Pankaj Srivastava
Published on: 9 Oct 2023 3:45 PM IST
In Kannauj, after 6 years, the court gave life imprisonment to the murderers in the murder case.
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कन्नौज में 6 साल बाद सुनाई कोर्ट ने हत्या के मामले में सजा, हत्यारोपियों को मिला आजीवन कारावास: Photo- Social Media

Kannauj News: यूपी के कन्नौज जिले में हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 50 हजार जुर्माना भी अदा करने का फरमान जारी किया है। इसी मामले में कोर्ट ने अतिरिक्त सजा के रूप में धारा 404 के तहत तीन वर्ष की सजा के साथ 5 हजार रूपये का जुर्माना अदा करने की सजा भी सुनाई है। दोनों अभियुक्तों पर हत्या करने का मुकदमा दर्ज था जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने दोनों को सजा सुनाते हुए जुर्माना अदा करने की बात कही है।

आपको बताते चलें कि थाना सौरिख क्षेत्र के ग्राम टड़ारायपुर निवासी पातीराम को छत पर सोते समय गांव के ही रहने वाले बृजकिशोर उर्फ कुंदन और हर्ष ऊर्फ अंशु ने उसकी छत पर चढ़कर मारपीट कर गला दबा दिया। जिससे उसकी मौत हो गयी। आनन–फानन परिजन उसका अस्पताल ले गये। जहां डाक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया। जिससे परिवार में कोहराम मच गया। इस बात की सूचना मृतक की पत्नी गुड्डी देवी ने पुलिस को दी। थाना सौरिख पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिस साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। इसके बाद न्यायालय में मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने दोनों अभियुक्तों को हत्या के मामले में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी करार मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

शासकीय अधिवक्ता ने दी मामले की जानकारी

मामले की जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता मो० सलीम ने बताया कि यह हत्या का मामला था और 15-05-2017 की यह घटना है थाना सौरिख का एक गांव है टड़ारायपुर वहां का मामला था। इसमें दो अभियुक्त थे। जिसमें एक बृजकिशोर उर्फ कुंदन और दूसरा अभियुक्त जो है। अवयस्क था। हर्ष ऊर्फ अंशु इनके द्वारा मृतक पातिराम जो छत पर सो रहा था। उसकी छत पर चढ़ कर गये और उसको मारा–पीटा और उसी के मारने पीटने से उसकी मृत्यु हुई है। अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गयी थी। वादिनी इसकी मृतक की पत्नी थी गुड्डी देवी जिसके द्वारा थाना सौरिख में एफआईआर दर्ज कराई गई थीं।

आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना

विवेचक इसके तत्कालीन वहां के प्रभारी निरीक्षक थे संतोष व्यास, जिनके द्वारा कार्रवाई करते हुए साक्ष्य एकत्रित करते हुए चार्जसीट दाखिल की गयी और उसके बाद यह मुकदमा शुरू हुआ। कुल 8 गवाह अभियोजन की तरफ से हमने प्रस्तुत किए न्यायालय में और उसके बाद बहस के बाद में मा० न्यायालय में जनपद न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा इनको 302 में बृजकिशोर ऊर्फ कुंदन को 302 में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना और धारा 404 में 3 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई गयी है आज।



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Shashi kant gautam

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