TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

Jalaun News: दोस्त ने शराब पिलाकर उतारा था मौत के घाट, आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा

Jalaun News: घर से ले जाकर युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोष मुक्त करते हुए एक युवक को आजीवन की सजा सुनाई है, साथ में पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

Afsar Haq
Report Afsar Haq
Published on: 23 Aug 2024 11:15 PM IST (Updated on: 24 Aug 2024 9:05 AM IST)
Friend made him drink alcohol and took him down He was put to death, the accused was sentenced to life imprisonment
X

Jalaun News (Pic-Newstrack)

Jalaun News: उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में दोस्तों ने शाम के वक्त युवक को घर से ले जाकर प्लॉट पर शराब पिलाकर किसी बता को लेकर युवक की ईंट से कूचकर हत्या कर दी। शव को फेंक कर दोस्त मौके से फरार हो गए। सुबह जब शव मिलने की सूचना परिजनों को हुई। परिजनों ने मोहल्ले के ही युवकों के ऊपर मामला दर्ज कराया । पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल में दिया।

वहीं मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की करीब 11 साल चले ट्रायल के दौरान गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दो आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया । वहीं एक युवक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

ये है पूरा मामला

जालौन के शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बीते वर्ष 2013 की 5 जून को रामपुरा कस्बे के मोहल्ला तलाटोला निवासी महाराज सिंह ने रामपुरा थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि चार जून 2013 को मुहल्ले के ही राहुल, मुकेश सहित चार लोग उसके लड़के गजेंद्र सिंह को नित्य क्रिया के बहाने घर से लिवा ले गए थे और देर रात तक घर न लौटने पर परिजनों ने समझा कि वह राहुल दोहरे के घर सो गया होगा, पर दूसरे दिन भी कोई पता न चला। तब गजेंद्र की मां राहुल दोहरे के घर पहुंची और गजेंद्र के बारे में जानकारी की तो उसने बताया कि वह बाहर गया हुआ है पर दूसरे दिन दोपहर 12 बजे गजेंद्र का शव गांव के पास पड़ा मिला था जिसकी ईंट से सिर कूचकर हत्या की गई थी।

उम्र कैद की सजा

पुलिस ने राहुल व मुकेश के साथ एक अन्य क खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। विवेचना में दो लोगों के नाम गलत पाए गए थे। जिसके बाद पुलिस ने राहुल दोहरे के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने बताया कि कोर्ट में 11 वर्ष बाद साक्षय व बयानों के आधार पर आरोपी राहुल दोहरे को उम्र कैद की सजा सुनाई और पचास हजार रूपये अर्थदंड लगाया।



\
Shashi kant gautam

Shashi kant gautam

Next Story