TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

Kannauj News: नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव और पीड़िता की बुआ को पुलिस रिमांड की कोर्ट ने दी अनुमति, आज होगी पूछताछ

Kannauj News: पीड़िता की बुआ पूजा तोमर को भी दुष्कर्म का सहयोग करने के मामले में पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर 21 अगस्त को जेल भेज दिया था ।

Pankaj Srivastava
Published on: 11 Sept 2024 6:30 AM IST (Updated on: 11 Sept 2024 6:42 AM IST)
Kannauj News: नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव और पीड़िता की बुआ को पुलिस रिमांड की कोर्ट ने दी अनुमति, आज होगी पूछताछ
X

नीलू यादव और पीड़िता की बुआ को पुलिस रिमांड की कोर्ट ने दी अनुमति   (photo: social media )

Kannauj News: यूपी के कन्नौज जिले मे किशोरी से दुष्कर्म के मामले में नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव और मामले में नवाब सिंह यादव की सहयोगी बनी पीड़िता की बुआ को पुलिस की तरफ से बनाई गई अभियुक्ता पर पुलिस रिमांड की 6 घंटे की सशर्त अनुमति दे दी है। पुलिस अब आज 11 सितंबर को सुबह १० बजे से नीलू यादव और पूजा तोमर को रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ करेगी ।

बताते चलें कि 11 अगस्त की रात नवाब सिंह यादव पर किशोरी से दुष्कर्म के आरोप लगने के बाद पुलिस ने उनको जेल भेज दिया था, तो वही पीड़िता की बुआ पूजा तोमर को भी दुष्कर्म का सहयोग करने के मामले में पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर 21 अगस्त को जेल भेज दिया था । नवाब सिंह यादव के छोटे भाई नीलू यादव को सबूत के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था । इसी मामले में पुलिस की तरफ से रिमांड को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी । जिस पर कोर्ट ने आज सशस्त्र रिमांड की मंजूरी दी है। मामले में पूजा तोमर के अधिवक्ता भूपेंद्र तोमर ने बताया कि कोर्ट ने 11 सितंबर को 10 से 4 समय पर पूछताछ की अनुमति दी है । साथ में कोर्ट ने आदेश में यह सुनिश्चित कराया है कि उनके साथ किसी प्रकार की कोई शारीरिक प्रताड़ना न की जाए और पुलिस रिमांड के दौरान अगर उनके अधिवक्ता चाहें तो वह 10 फीट की दूरी पर रह सकते है।

कोई शारीरिक प्रताड़ना ना की जाए

इस मामले को लेकर कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों को रिमांड के नियमों से अवगत कराया है। जिसको शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र दुबे सहित नवाब सिंह यादव की सहयोगी बनी पीड़िता की बुआ पूजा तोमर के अधिवक्ता भूपेंद्र तोमर ने बताया कि कोर्ट ने 11 सितंबर को 10 से 4 समय पर पूछताछ की अनुमति दी है साथ में कोर्ट ने आदेश में यह सुनिश्चित कराया की उनके साथ किसी प्रकार की कोई शारीरिक प्रताड़ना ना की जाए ।



\
Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

Next Story