×

Kannauj News: नवाब सिंह यादव के होटल को सील करना जिला प्रशासन को पड़ा महंगा, सिविल जज ने SDM तिर्वा की सरकारी गाड़ी कुर्क करने का दिया आदेश

Kannauj News: पूर्व सपा नेता नवाब सिंह रेप कांड मामले में जिला प्रशासन को नवाब सिंह के भाई सुदर्शन सिंह के नाम होटल चंदन सील करना भारी पड़ गया।

Pankaj Srivastava
Published on: 7 Feb 2025 12:35 AM IST
Kannauj News
X

Nawab Singh Yadav rape case civil judge ordered confiscation of SDM Tirwa official vehicle (Photo: Social Media)

Kannauj News: यूपी के कन्नौज जिले में चर्चित पूर्व सपा नेता नवाब सिंह रेप कांड मामले में एक नया मोड़ आ गया है जिसमे जिला प्रशासन को नवाब सिंह के भाई सुदर्शन सिंह के नाम होटल चंदन सील करना भारी पड़ गया। इस मामले में सिविल जज ने तिर्वा एसडीएम की सरकारी गाड़ी की कुर्की के निर्देश जारी कर दिया है। इस बात की जानकारी देते हुए नवाब सिंह के भाई सुदर्शन सिंह के पक्ष की ओर अधिवक्ता राम जी श्रीवास्तव ने एक प्रेसवार्ता के दौरान दी है।

नवाब सिंह यादव रेप कांड में होटल को सीज किया था

आपको बताते चलें कि पुलिस और प्रशासन ने नवाब सिंह यादव रेप कांड में होटल को सीज किया था। जबकि इस होटल चंदन में नवाब सिंह यादव समेत उनके अन्य 4 भाइयों का भी हिस्सा, इस बात को लेकर सुदर्शन सिंह की ओर से कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की गयी थी,जिसको लेकर कोर्ट में वित्तीय नुकसान की बात कहकर होटल खोले जाने की मांग की गई। जिसके बाद होटल को सीज मुक्त की याचिका पर आख्या न देने को लेकर जिला जज और सिविल जज के आदेश की अवहेलना करने पर इस मामले सिविल जज ने तिर्वा एसडीएम की सरकारी गाडी की कुर्की किए जाने का आदेश जारी किया है।

सरकारी गाड़ी को कुर्क करने का आदेश जारी

इस बात की जानकारी देते हुए एडवोकेट राम जी श्रीवास्तव ने बताया कि सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वारा चन्दन होटल और विषयगत जो विवादित भूमि थी उस पर स्टे जारी किया गया था। यह विपक्षीगण उत्तर प्रदेश सरकार और एसपी कन्नौज एसडीएम तिर्वा इसमें कोई भी अवैधानिक कब्जा न करे, होटल चन्दन को ध्वस्त न करें। इसके बावजूद जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुर्की की कार्यवाही इसके बाद दिसंबर में की गई जबकि न्यायालय द्वारा स्टे जारी था। इसके बावजूद एसपी कन्नौज और एसडीएम तिर्वा ने होटल चंदन को सीज कर दिया और जब न्यायालय ने उनसे पूरे मामले मे स्पष्टीकरण मांगा तो एसपी ने अपना पक्ष दाखिल करते हुए आख्या दे दी, लेकिन एसडीएम तिर्वा ने अपना कोई स्पष्टीकरण नही दिया। एसडीएम तिर्वा की आख्या प्रस्तुत न करने और कोर्ट के आदेश की अवमानना करने को लेकर कोर्ट ने उनकी सरकारी गाड़ी को कुर्क करने का आज आदेश जारी किया है।



Ragini Sinha

Ragini Sinha

Next Story