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Kannauj News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा‚ एक को आठ साल की कैद तो दूसरे को पांच साल की सजा

Kannauj News: कोर्ट ने पूरे दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया हैं। इसके बाद दोनों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जज अलका यादव ने सजा सुनाते हुए अर्थदंड दिये जाने का फरमान भी सुनाया।

Pankaj Srivastava
Published on: 27 Sept 2023 4:26 PM IST
Kannauj News
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Kannauj News (Pic:Newstrack)

Kannauj News: जिले में एक नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। जिसमें दो दोस्तों ने मिलकर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। जिसके बाद इस मामले में नाबालिग के परिजनों ने पुलिस से शिकायत करते हुए दोषियों को सजा दिलाने की गुहार लगाई। मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए साक्ष्य व गवाहाें के आधार पर दोनों को ही दोषी करार दिया। इसके बाद दोनों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जज अलका यादव ने सजा सुनाते हुए अर्थदंड दिये जाने का फरमान भी सुनाया।

नशीला पदार्थ सूंघाकर किया था अपहरण

सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तारमऊ गढ़ी निवासी मनीष उर्फ भोला कटियार और उसके दोस्त आशीष कटियार ने 18 नवंबर की देर शाम 17 वर्षीय एक नाबालिग का उस समय अपहरण कर लिया जब वह अपने बाबा और दादी को खाना देने जा रही थी। दोनों ही युवकों ने उसको कार में बैठाकर दिल्ली ले गए। जहां उन्होंने किराये पर एक मकान लिया और फिर उसी मकान के कमरे में इसको बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद उसको अचेत अवस्था में छोड़कर फरार हो गये‚ जब उसको होश आया तो उसने इस बात की जानकारी परिजनों को दी।जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई।

दो दोस्तों ने किया था अपहरण

आशीष और मनीष दोनों आपस में दोस्त है। जिन्होंने आपस में एक साजिश के तहत षणयंत्र रचा और फिर उस षणयंत्र के तहत दोनों ने मिलकर अपहरण और रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जज अलका यादव ने पीड़िता के दर्ज बयानों और साक्ष्यों के आधार पर मनीष को आठ साल के कारावास की सजा के साथ 22 हजार रुपये के अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई है। तो वहीं इस कार्य में पूरा सहयोग करने पर उसके दोस्त आशीष को भी न्यायालय ने 5 साल की कैद सहित 14 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा का फरमान सुनाया है।



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Durgesh Sharma

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