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Kannauj News: नवाब सिंह रेपकांड मामले में नया अपडेट, पीड़िता के कोर्ट में बयान पूरे, शेष गवाहों के बयान 27 नवंबर को

Kannauj News: पुलिस सुरक्षा के बीच पीड़िता के कोर्ट में आज बयान पूर्ण करा लिये गये हैं। इसके बाद नवाब सिंह रेपकाण्ड मामले में आगे 27 नवंबर की तारीख अगले गवाह के बयान के लिए नियत की गई है।

Pankaj Srivastava
Published on: 20 Nov 2024 5:05 PM IST
Kannauj News: नवाब सिंह रेपकांड मामले में नया अपडेट, पीड़िता के कोर्ट में बयान पूरे, शेष गवाहों के बयान 27 नवंबर को
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Kannauj news (newstrack)

Kannauj News: पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव दुष्कर्म मामले में पीड़िता को बयान दर्ज कराने के लिए 19 तारीख को कोर्ट लाया गया था, लेकिन बयान पूरा कराने के लिए पीड़िता को आज 20 नवंबर को फिर पुलिस सुरक्षा में लाया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार की देखरेख में सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

पुलिस सुरक्षा के बीच आज कोर्ट में पीड़िता का बयान पूरा हुआ। इसके बाद नवाब सिंह दुष्कर्म मामले में अगले गवाह के बयान के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की गई है। यह जानकारी पॉक्सो एक्ट कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र दुबे ने मीडिया से साझा की है।

मीडिया से बात करते हुए शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो एक्ट कोर्ट कन्नौज नवीन चंद्र दुबे ने बताया कि कल उसका बयान शुरू हो गया था, लेकिन कल बयान पूरा नहीं हो सका था, जिसे आज पूरा कर लिया गया। पीड़िता ने कोर्ट को धारा 164 के तहत अपने बयान के बारे में विस्तार से बताया और कोर्ट ने पूरे साक्ष्य नोट किए। कोर्ट के साक्ष्य नोट करने के बाद अधिवक्ताओं द्वारा जिरह की गई। जिसमें उनसे जो भी पूछा गया, उसने बता दिया है। बाकी अन्य गवाही होगी। बाद में बताया जाएगा कि किस तरह की गवाही पेश की जाएगी। कन्नौज पॉक्सो एक्ट कोर्ट शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र दुबे ने बताया कि यह नवाब सिंह केस था, जिसमें आज पीड़िता का बयान दर्ज हुआ, कल भी पीड़िता को लाया गया था। कल भी उसका बयान दर्ज हुआ था, कुछ बयान बाकी रह गए थे। जो आज पूरे हो गए हैं। पीड़िता का बयान पूरा हो गया है। बचाव पक्ष के बारे में शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जब फैसला हो जाता है तो पूरा बयान देखा जाता है कि फाइल में क्या-क्या साक्ष्य मौजूद हैं। अब अभियोजन पक्ष की ओर से सभी साक्ष्य पेश किए जाने हैं।

इन सभी साक्ष्यों को देखने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा कि किसको लाभ मिलेगा, किसको लाभ होगा। अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा और जल्दबाजी होगी। चूंकि विवेचना मेरे द्वारा नहीं की गई है, इसलिए हम उसका बयान दर्ज करवाते हैं और जो भी बेहतर साक्ष्य हैं, उसे पेश करते हैं। पाक्सो एक्ट कोर्ट शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र दुबे ने बताया कि कोर्ट ने अगली तिथि 27 नवंबर तय की है और उस दिन कोई अगला बयान दर्ज किया जाएगा। माता या पिता में से किसी एक का बयान दर्ज किया जाएगा।



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Ragini Sinha

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