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Kanpur Dehat News : बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार, पांच लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण लेने के लिए ऐसे करें आवेदन
Kanpur Dehat News : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजनान्तर्गत इच्छुक युवक और युवतियों को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक चार वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा
Kanpur Dehat News : उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के सम्बंध में बैठक मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में हुई। बैठक में उपायुक्त उद्योग ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि शिक्षित और प्रशिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई है। इसके द्वारा नए उद्योगों, परियोजनाओं और सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे न केवल बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए इस योजना के माध्यम से वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजनान्तर्गत इच्छुक युवक और युवतियों को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक चार वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, जनपद को 1000 का लक्ष्य प्राप्त है। योजना के अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे।
योजना के सफल क्रियान्यवन के निर्देश
डीएम ने सभी संबंधित विभागों को आपस में समन्वय कर सामूहिक प्रयास कर योजना के सफल क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विशेषकर प्रशिक्षण से संबंधित विभाग, इसमें विशेष रुचि लें तथा योजना का क्रियान्वयन करवाएं। डीएम ने कहा कि यह युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध होगी।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थियों से ऋण आवेदन केवल आंनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन www.diupmsme.upsdc.gov.in की वेबसाइट पर किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।
योजना के लिए हेतु पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा - 8 उत्तीर्ण होनी चाहिए।
- आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं, जैसे - विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, उ0प्र0 स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धी सर्टीफिकेट कोर्स/ डिप्लोमा/ डिग्री प्राप्त हो।
- पूर्व में पीएम स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो।