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Kanpur Dehat News: इस जिले में 24 मार्च तक धारा 163 रहेगी लागू, आगामी पर्व, बोर्ड परीक्षा को लेकर किया गया फैसला
Kanpur Dehat News: शांति व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखने के लिए कानपुर देहात के अपर जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 को पूरे जनपद में लागू करने का आदेश जारी किया गया है।
Kanpur Dehat News: आने वाले त्योहारों और बोर्ड परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं को देखते हुए शांति व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखने के लिए कानपुर देहात के अपर जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 को पूरे जनपद में लागू करने का आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोई भी संगठन किसी भी कार्यक्रम के जरिए साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौमनस्य को बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने आदेश में कहा कि कोई भी नई परम्परा अथवा जुलूस आदि के नये रास्ते कदापि न अपनाया जाये और न ही जुलूस/कार्यक्रम के दौरान लोक व्यवस्था के प्रतिकूल आपत्तिजनक एवं अवैधानिक गतिविधियों की जाये।किसी भी प्रकार की महिला उत्पीडन, अश्लीलता आदि सम्बन्धी कोई कृत्य न किया जाये।
परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन ब्लूटूथ पर प्रतिबन्ध
कोई भी व्यक्ति किसी भी परीक्षा की सुचिता को प्रभावित नहीं करेगा और न ही कोई ऐसा कृत्य करेगा जिससें उक्त परीक्षा प्रभावित एवं अवरोधित हो। परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन ब्लूटूथ अथवा अन्य संचार सम्बन्धी उपकरण एवं आईटी गैजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबिन्धत होगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा हेतु परीक्षार्थिओ को उनके परीक्षा केन्द्र तक आने जाने में किसी प्रकार की रूकावट नहीं डालेगा और न ही ऐसा कृत्य करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।
परीक्षार्थियों / केन्द्र व्यवस्थापकों / कक्ष निरीक्षकों, नकल विहीन, पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु लगाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों/ सचल दल/सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों/कर्मियों के अतिरिक्त कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों की बाउण्ड्रीवाल के बाहर 100 मीटर की परीधि के अन्दर प्रवेश नही करेगा और न ही प्रवेश कराने की कोशिश करेगा।
कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में फोटोकापी / फैक्स/इण्टरनेट कैफे इत्यादि की दुकान न तो खोलेगा और न ही खोलने का प्रयास करेगा। यह आदेश सरकारी कार्यालयों / अधिष्ठानों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रो पर या उसके आस-पास न नकल करायेगा और न ही नकल करेगा तथा किसी प्रकार का अनुचित साधन या किसी वाहन का प्रयोग परीक्षार्थियों को नकल आदि करने या कराने में नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार का संकेत या शब्द का प्रयोग करेगा।
25 जनवरी से 24 मार्च तक रहेगा लागू
उपरोक्त आदेशों को तात्कालिक रूप से पारित करने की आवश्यकता है, ऐसी दशा में समयाभाव के कारण समस्त सम्बन्धितों को समय से सूचित कर किसी अन्य पक्ष को सुना जाना सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है। यदि कोई व्यक्ति / संगठन/संस्था इस आदेश से झुब्ध हो तथा इसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति/आवेदन करना चाहें या छूट या शिथिलता चाहे, तो उसे सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के सम्मुख आवेदन करने का अधिकार होगा। जिस पर सम्यक सुनवाई/विचारोपरान्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में समुचित आदेश पारित किये जायेगे।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा यदि बीच में वापस न लिया गया, तो दिनांक-25/01/2025 की पूर्वान्ह से दिनांक-24/03/2025 तक प्रभावी रहेगा।
इस आदेश अथवा इसके किसी अंश का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 208 बीएनएसएस में दिये गये प्राविधानों एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।