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Kanpur News: पारंपरिक कार्यक्रम में जानवर की बलि दे रहे युवक को युवती ने रोका, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
Kanpur News: लड़की ने इस छोटे से मवेशी की बलि देने को मना किया तो युवक बोला जाओ यहां से नहीं तो तुमको भी यहीं गिरा देंगे। काफ़ी समय तक बहस के बाद जब दोनो युवक नही मानें तो लड़की वहां से चली आई।
Kanpur News: नौबस्ता थाना क्षेत्र के भैरमपुर इलाक़े में शुक्रवार देर रात एक परिवार में पारंपरिक कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान एक मवेशी(सुअर)की बलि दी जा रही थी। तभी क्षेत्र की रहने वाली युवती ने उसे रोक दिया। और पूरा वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला पुलिस के संज्ञान में आने पर बलि देने वाले परिवार में से एक शख्स को थाने लायी।
मामला भैरमपुर का
भैरमपुर निवासी एक परिवार में पारंपरिक कार्यक्रम था। परिवार में सुख शांति के लिए कार्यक्रम के पहले मवेशी(सुअर) की बलि दी जाती है। जिसको लेकर परिवार के लोग कार्यक्रम की शुरुवात से पहले मवेशी की बलि देने जा रहे थे। पूजा पाठ की तैयारी कर एक युवक दोनों हाथों से मवेशी को पकड़े था। तो दूसरा पूजा पाठ कर रहा था। इसी दौरान एक युवती ने इस हरकत को होते देख लिया। और मोबाइल का कैमरा चालू कर मवेसी की बलि देने का कारण पूछा। जिस पर युवक लड़की को जाने के लिए कहा।
लड़की ने इस छोटे से मवेशी की बलि देने को मना किया तो युवक बोला जाओ यहां से नहीं तो तुमको भी यहीं गिरा देंगे। काफ़ी समय तक बहस के बाद जब दोनो युवक नही मानें तो लड़की वहां से चली आई और अपने मोबाइल से बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस के सामने आया। जहां पुलिस ने वीडियो को देख थाना क्षेत्र के प्रभारी को अवगत कराया। थाना प्रभारी ने मामले को संज्ञान में लेकर एक युवक को पकड़ लिया।
पुलिस का बयान
पुलिस का कहना है कि एक वीडियो प्रकाश में आया है। जिसको देख कार्यवाही की गई है। पता चला है कि एक समाज के द्वारा पारंपरिक पूजा पाठ का हिस्सा है। उसी को लेकर मवेशी की बलि दी जा रही थी। एक युवक को थाने पकड़ लाएं है। पूछताछ हो रही है। यदि कोई प्रार्थना पत्र आता हैं।तो आगे की कार्यवाही की जायेगी। अधिवक्ता जितेंद्र पाण्डेय ने बताया कि आईपीसी की धारा 428 429 में दंड का प्रावधान है। 2 साल की सजा है। पशु क्रूरता अधिनियम 1971 में किसी पशु को बलि देना, उसको प्रताड़ित करना उसमें 3 साल की सजा के साथ ₹10000 जुर्माना का प्रावधान है। दोबारा उसे करने पर 7 साल की सजा और ₹50000 जुर्माना है।