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Kanpur News: ACP मोहसिन खान को हाईकोर्ट से मिली राहत, IIT छात्रा से रेप मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक

Kanpur News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसीपी मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही, हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मामले पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है।

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Newstrack Network
Published on: 19 Dec 2024 2:05 PM IST (Updated on: 19 Dec 2024 2:22 PM IST)
ACP Mohsin Khan
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ACP Mohsin Khan (Photo: Social Media)

Kanpur News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसीपी मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही, हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मामले पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है। यह मामला कानपुर स्थित IIT की एक रिसर्च स्कॉलर छात्रा द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से जुड़ा हुआ है। छात्रा ने मोहसिन खान पर 12 दिसंबर 2024 को कानपुर के कल्याणपुर थाने में FIR दर्ज करवाई थी।

मोहसिन खान पर आरोप है कि उन्होंने IIT की छात्रा के साथ यौन शोषण किया था। इस मामले के बाद उन्हें पुलिस मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। मामले की जांच के लिए डीसीपी साउथ, अंकिता शर्मा की निगरानी में चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 दिन बाद तय की है।

छात्रा ने गिरफ्तारी न होने पर उठाए सवाल

आईआईटी कानपुर की छात्रा ने एसीपी मोहसिन खान की गिरफ्तारी न होने को लेकर कई सवाल उठाए हैं। हाल ही में, जब छात्रा को अदालत के सामने पेश किया गया, तो उसने इस गंभीर मामले में एसीपी की गिरफ्तारी न होने और निलंबन न होने पर सवाल उठाए। पीड़िता का कहना था कि गिरफ्तारी इसीलिए नहीं हो रही है ताकि एसीपी मोहसिन खान को अदालत से कुछ राहत मिल सके, और अब ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल, मोहसिन खान ने एफआईआर रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था जिसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी रद्द कर दी गई। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद इस केस से संबंधित सभी रिपोर्ट अभियोजन को भेज दी गई हैं। इस मामले में गुरुवार को अदालत में बहस हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एसीपी मोहसिन खान का पक्ष जाने-माने अधिवक्ता इरफान उल्लाह और विक्रम सिंह ने लड़ा, जो इरफान सोलंकी के मामले में भी वकील रहे हैं और पूर्व एडवोकेट जनरल रह चुके हैं।



Shivam Srivastava

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